हाईकोर्ट: याचिकाकर्ताओं को टावर वैगन ड्राइवर के सभी लाभ देने का आदेश

Hc order to give benefits of tower wagon driver to petitioners
हाईकोर्ट: याचिकाकर्ताओं को टावर वैगन ड्राइवर के सभी लाभ देने का आदेश
हाईकोर्ट: याचिकाकर्ताओं को टावर वैगन ड्राइवर के सभी लाभ देने का आदेश

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में अभिनिर्धारित किया है कि रेलवे में टावर वैगन कम व्हीकल ड्राइवर का पद नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता टावर वैगन ड्राइवर पद के पात्र है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अंजुली पालो की युगल पीठ ने रेलवे को चार माह के भीतर याचिकाकर्ताओं को टावर वैगन ड्राइवर पद का रनिंग अलाउंस सहित सभी लाभ देने का आदेश दिया है। अपने आदेश में कहा कि रेलवे में टावर वैगन कम व्हीकल ड्राइवर का पद नहीं है। याचिकाकर्ता टावर वैगन पद के पात्र है। इसलिए उन्हें टावर वैगन पद के सभी लाभ दिए जाए।
 

दायर याचिका में कर्मचारियों ने यह कहा
पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल डिवीजन में कार्यरत पीएन विश्वकर्मा सहित अन्य कर्मियों की ओर से ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उन्होंने वर्ष 1994 में टावर वैगन ड्राइवर के पद की पदोन्नति के लिए आवेदन दिया था। वे पदोन्नति के सभी पैरामीटर में योग्य पाए गए। जब उन्हें पदोन्नति आदेश दिया गया तो उसमें टावर वैगन कम व्हीकल ड्राइवर लिख दिया गया। याचिका में कहा गया कि टावर वैगन ड्राइवर को गुडस ड्राइवर के समान रनिंग अलाउंस देने का प्रावधान है।
 

रेलवे ने कर दिया था इनकार
रेलवे ने उन्हें कहते हुए रनिंग अलाउंस देने से इनकार कर दिया कि वे टावर वैगन कम व्हीकल ड्राइवर है। इसके खिलाफ केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में याचिका दायर की गई थी। 6 दिसंबर 2017 को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।
 

दिया जाए वैगन पद के सभी लाभ
अधिवक्ता वृंदावन तिवारी ने तर्क दिया कि रेलवे में टावर वैगन कम व्हीकल ड्राइवर का पद नहीं है। याचिकाकर्ताओं को टावर वैगन ड्राइवर के पद पर पदोन्नति दी गई थी। इसलिए याचिकाकर्ता टावर वैगन ड्राइवर पद के सभी लाभ के हकदार है। सुनवाई के बाद युगल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि रेलवे में टावर वैगन कम व्हीकल ड्राइवर का पद नहीं है। याचिकाकर्ता टावर वैगन पद के पात्र है। इसलिए उन्हें टावर वैगन पद के सभी लाभ दिए जाए।

Created On :   19 May 2019 11:10 AM GMT

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