बाल सुधार गृह के बच्चों को कम राशि देने पर HC ने लगाई फटकार

HC rebuffs on giving less amount to children of juvenile home
बाल सुधार गृह के बच्चों को कम राशि देने पर HC ने लगाई फटकार
बाल सुधार गृह के बच्चों को कम राशि देने पर HC ने लगाई फटकार

डिजिटल डेस्क,मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने बालसुधारगृह में रहनेवाले बच्चों के लिए हर माह 15 सौ रुपए का अनुदान न जारी करने के लिए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा किसरकार द्वारा बालसुधार गृह में रहने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए प्रति माह 900 रुपए प्रदान करती है। यह राशि बहुतकम है। इतनी राशि में बालसुधार गृहों का चल पाना बेहद मुश्किल है। लिहाजा सरकार बालसुधार गृहों के प्रति संवेदनशील रुख अपनाए और यहां रहनेवाले बच्चों के लिए हर माह प्रत्येक बच्चे के लिए 15 सौ रुपए का अनुदान जारीकरे। हाईकोर्ट ने महानगर के दो बालसुधारगृह में बच्चों के यौन शोषण व वहां की खास्ताहालत को लेकर अखबारों में छपी खबरों का संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका में परिवर्तित किया है। इस पर न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति पीएन देशमुख की खंडपीठ के सामने सुनवाई चल रही है सुनवाई के दौरान प्रोफेसर आशा वाजपेयी ने खंडपीठ को बताया कि कोर्ट ने पिछले साल सरकार को निर्देश दिया था कि वह बालसुधार गृहों को दिए जानेवाले अनुदान की राशि बढाने के संबंध में निर्णय ले और जल्द से जल्द बढी राशि के हिसाब से अनुदान जारी करे।

1500 रुपए अनुदान देने के लिए कहा
अदालत ने सरकार को अनुदान की राशि नौ रुपए से बढाकर1500 रुपए करने के लिए कहा गया था पर सरकार अभी भी बालसुधार गृहों को हर बच्चे के हिसाब से 900 रुपए ही देरही है।इसके अलावा सरकार ने अब तक समन्वय कमेटी के गठन को लेकर शासनादेश जारी नहीं किया है। अब तकसरकार ने यूटीलाइजेशन कमेटी भी नहीं बनाई है। कमेटी को बालसुधारगृह में रहनेवाले बच्चों को दिए जानेवाले अनुदान का इस्तेमाल कैसे किया जाए इसका जिम्मा दिया जाना है। इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने कहा कि यदि सरकार ने अनुदान जारी करने के संबंध में जरुरी कदम नहीं उठाए तो हम राज्य के मुख्य सचिव के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी करेंगे। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि उन्हें मामले को लेकर निर्देश लेने के लिए समय दिया जाए। इसे देखते हिए खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 8 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है।

Created On :   3 Feb 2018 12:17 PM GMT

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