जानिए, प्रेम संबंध बिगड़ने के बाद दर्ज होने वाले रेप के मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने क्या कहा ?

HC said about cases of rapes registered after losing love affair
जानिए, प्रेम संबंध बिगड़ने के बाद दर्ज होने वाले रेप के मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने क्या कहा ?
जानिए, प्रेम संबंध बिगड़ने के बाद दर्ज होने वाले रेप के मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने क्या कहा ?

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस को मामला दर्ज करने से नहीं रोका जा सकता। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी प्रेम संबंध बिगड़ने के बाद दर्ज होनेवाले बलात्कार के मामलों के लिए दिशा-निर्देश बनाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। यह याचिका महानगर निवासी फिरोज खान ने दायर की है। याचिका में कहा गया था कि शादी के नाम पर और प्रेमसंबध बिगड़ने के बाद महिला की ओर से की गई शिकायत पर सीधे एफआईआर न दर्ज की जाए। क्योंकि महिला एक बार नहीं कई बार अपनी सहमति से संबंध बनाती है। इसलिए ऐसे प्रकरण में एफआईआर दर्ज करने को लेकर दिशा-निर्देश बनाए जाए। राज्य सरकार सभी पुलिस स्टेशनों को निर्देश जारी करे कि यदि पीड़िता चाहे तो पुलिस उसका बयान हिंदी व अंग्रेजी में दर्ज करे। 

हाईकोर्ट ने कहा कि हम एफआईआर दर्ज करने से नहीं रोक सकते


सोमवार को न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति भारती डागरे की खंडपीठ के सामने याचिका सुनवाई के लिए आयी। याचिका पर गौर के बाद खंडपीठ ने कहा कि हम इस याचिका को जन प्रतिनिधित्व याचिका के तौर पर नहीं देख सकते। इस याचिका में जनहित जैसा कुछ नहीं है। याचिकाकर्ता चाहे तो वह निजी तौर पर अपनी बात रख सकता है। हम जनहित याचिका के रुप में इस पर सुनवाई नहीं कर सकते। हम पुलिस को मामला दर्ज करने से नहीं रोक सकते हैं।

मामलो को लेकर दिशा-निर्देश बनाने की अपील

इससे पहले याचिकाकर्ता के वकील महेश वासवानी ने कहा कि कई बार महिला एक से अधिक बार अपने साथी के साथ संबंध बनाती है, जो सहमति से होते हैं। इसलिए इसे दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता यह धोखाधड़ी के दायरे में आता है। इसलिए ऐसे मामलो को लेकर दिशा-निर्देश बनाने का निर्देश दिया जाए। 
 

Created On :   8 Jan 2018 3:29 PM GMT

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