नाबालिग के गुमशुदगी की शिकायत मिलते ही खोज शुरु करे पुलिस- HC

HC said Police should starts search after missing minor complaint
नाबालिग के गुमशुदगी की शिकायत मिलते ही खोज शुरु करे पुलिस- HC
नाबालिग के गुमशुदगी की शिकायत मिलते ही खोज शुरु करे पुलिस- HC

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि नाबालिग की गुमशुदगी की शिकायत मिलने पर पुलिस को तुरंत राज्य व उसके बाहर तलाशी अभियान शुरु करना चाहिए। हाईकोर्ट ने यह बात 19 जुलाई 2017 से लापता नाबालिग बेटी के पिता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। याचिका में पिता ने कहा कि है कि उनकी बेटी सागर राउत नाम के युवक से मिलती थी। ऐसे में हो सकता है वह उसके साथ गई हो।  

न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति पीडी नाइक की खंडपीठ ने कहा कि मौजूदा दौर में लड़कियों के घर से भागने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। लेकिन जब नाबालिग लड़की के भागने की शिकायत पुलिस के पास आती है तो यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह नाबालिग की तलाश के लिए राज्य स्तर व उसकी सीमा के बाहर  तलाशी अभियान शुरु करे। खंडपीठ ने कहा कि घर से गायब होनेवाले लोग अक्सर राज्य की सीमा से बाहर जाने के लिए नजदीकी रास्ते को अपनाते हैं।

खंडपीठ ने कहा कि पुलिस को इन रास्तों पर चलने वाली बसों व ऑटोरिक्शा चलानेवाले लोगों से पुलिस को कड़ाई से पूछताछ करनी चाहिए। क्योंकि बस वाले किसी को भी ज्यादा पैसे लेकर बीच रास्ते में बैठा लेते हैं। इसलिए पुलिस को लापता नाबालिग बच्चों का पता लगाने के लिए व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान चलाना चाहिए। ताकि उनका पता लगाया जा सके अन्यथा वे किसी अपराध का शिकार हो जाएंगे। खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सुनवाई 6 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है।


 

Created On :   22 March 2018 7:07 PM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story