अवैध पंडाल बने तो मनपा आयुक्त के खिलाफ होगी कार्रवाई, मुंबई मनपा आयुक्त को राहत

HC strict on Illegal pandal : Action will take against Municipal Commissioner
अवैध पंडाल बने तो मनपा आयुक्त के खिलाफ होगी कार्रवाई, मुंबई मनपा आयुक्त को राहत
अवैध पंडाल बने तो मनपा आयुक्त के खिलाफ होगी कार्रवाई, मुंबई मनपा आयुक्त को राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा कि यदि त्यौहारों के दौरान अवैध पंडाल बनाए जाएंगे तो मनपा आयुक्त के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने यह चेतावनी आवाज फाउंडेश की ओर से दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए दी है। हाईकोर्ट ने त्यौहारों के दौरान अवैध पंडाल बनाए जाने को लेकर पिछले साल मुंबई महानगरालिका आयुक्त के खिलाफ कारण बताओं नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया था कि क्यों न मनपा आयुक्त के खिलाफ न्यायालय की अवमानना के तहत  कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही कहा था कि जब तक किसी मनपा आयुक्त को जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक अवैध पंडाल को लेकर दिए गए न्यायालय के आदेश को लागू नहीं किया जाएगा। 

नोटिस वापस लेने के साथ किया आगाह 
शुक्रवार को जस्टिस अभय ओक व जस्टिस एमएस सोनक की बेंच ने पिछले साल मुंबई मनपा अजॉय मेहता के खिलाफ जारी नोटिस को वापस ले लिया। लेकिन इसके साथ ही उन्हें अगाह किया कि यदि भविष्य में त्यौहारों के दौरान अवैध पंडाल के संबंध में अदालत की ओर से दिए गए निर्देशों की अवहेलना हुई तो यह माना जाएगा कि मनपा आयुक्त ने जानबूझकर अदालत की अवमानना की है।  

रुकावट पैदा करनेवाले स्थानों पर पंडाल निर्माण की इजाजत नहीं  
हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों, सड़कों व ट्रैफिक में अवरोध पैदा करनेवाले स्थानों में पंडाल के निर्माण की इजाजत न दी जाए। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया था कि मुंबई में 42 अवैध पंडाल बनाए गए थे जिनके खिलाफ मनपा कार्रवाई करने में नाकाम रही थी। इसके बाद बेंच ने मनपा आयुक्त के खिलाफ न्यायालय की अवमानना को नोटिस जारी किया था जिसे अदालत ने शुक्रवार को वापस ले लिया। 
 

Created On :   20 April 2018 1:21 PM GMT

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