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भीमा कोरेगाव मामले में सुनवाई जनवरी तक टली
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भीमा कोरेगाव मामले में महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुनवाई अगले माह तक टाल दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते 24 अक्टूबर को दिए फैसले में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने की 90 दिन की समय सीमा आगे बढाने से इंकार कर दिया था। गौरतलब है कि बीते 3 दिसंबर तो सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में महाराष्ट्र सरकार से गिरफ्तार किए गए सुरेन्द्र गडलिंग, सुधीर ढवले, सोमा सेन सहित पांच कार्यकर्ताओं के खिलाफ दायर चार्जशीट और मामले का सारांश 8 दिसंबर तक पेश करने का पुणे पुलिस को निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 11 दिसंबर तक मुकर्रर की थी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगाई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आज हुई सुनवाई के दौरान एक आरोपित सुरेन्द्र गडलिंग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगाई की अध्यक्षता वाली पीठ ने जयसिंह से कहा कि हम आज किसी मामले की सुनवाई नही करेंगे। हम 8000 पृष्ठों का दस्तावेज (आरोपपत्र और मामले का सारांश) नही पढ़ पाए हैं। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की घोषणा नही करते हुए सुनवाई जनवरी माह तक के लिए टाल दी। इसका जयसिंह ने विरोध किया। उन्होने कोर्ट से कहा कि सभी आरोपी जेल में हैं। मामले की सुनवाई 8 जनवरी तय की जाए। इसके जवाब में पीठ ने आश्वासन दिया कि मामले पर शीघ्र ही सुनवाई की तारीख तय की जायेगी।
Created On :   11 Dec 2018 3:34 PM GMT