महानगरपालिका आयुक्तों से अवैध पंडाल के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

High Court asks for action against illegal pandals from municipal commissioners
महानगरपालिका आयुक्तों से अवैध पंडाल के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
महानगरपालिका आयुक्तों से अवैध पंडाल के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने गणेशोत्सव के दौरान अवैध पंडालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर राज्य के सभी महानगरपलिकाओं के आयुक्तों से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हलफनामे में हमे बताया जाए कि कितने अवैध पंडालों को अब तक हटाया गया है और कितने ऐसे पंडाल है जिन्हें बनने के बाद अनुमति दी गई है। जस्टिस अभय ओक व जस्टिस एमएस सोनक की बेंच ने साफ किया है इस विषय पर मनपा आयुक्त खुद हलफनामा दायर करे या फिर अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी को हलफनामा दायर करने के लिए कहे। बेंच ने कहा कि हलफनामे में यह भी बताया जाए कि अवैध पंडाल गिराने को लेकर पुलिस से सहयोग मिला है की नहीं।

बेंच ने 19 सितंबर तक सभी महानगरपालिकाओं के आयुक्त को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि रास्तों व ऐसे स्थानों पर पंडाल न लगाए जाए जिससे ट्रैफिक में अवरोध पैदा होता हो। कोर्ट ने यह आदेश सामाजिक कार्यकर्ता महेश बेडेकर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया था।

इससे पहले मुंबई मनपा की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने दावा किया कि मुंबई शहर में एक भी अवैध पंडाल नहीं है। सिर्फ उपनगरीय इलाकों में 217 अवैध पंडाल होने का दावा राज्य सरकार की ओर से गई राजस्व टीम ने किया है। उन्होंने कहा कि मुंबई शहर में पंडालों के निरीक्षण के लिए गई टीम के अधिकारियों के बीच समन्वय न होने के चलते मुंबई में 132 अवैध पंडाल होने की बात कही गई थी। उपनगरीय इलाकों में अवैध पंडाल को लेकर कार्रवाई की दिशा में जरुरी कदम उठाए जाएगे। पर कुछ पंडाल सरकार की जमीन पर बने हुए है। इस दौरान सरकारी वकील अभिनंदन व्याज्ञानी ने अवैध पंडाल को लेकर बेंच को जानकारी दी। इसके बाद बेंच ने कहा कि अब इस मामले में हम महानगरापलिकाओं के पक्ष को सुनेंगे। 
 

Created On :   14 Sep 2018 2:43 PM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story