18 करोड़ के जीएसटी घोटाले में एकाउंटेंट की जमानत हाईकोर्ट ने की खारिज

High court dismisses accountant bail in gst scam
18 करोड़ के जीएसटी घोटाले में एकाउंटेंट की जमानत हाईकोर्ट ने की खारिज
18 करोड़ के जीएसटी घोटाले में एकाउंटेंट की जमानत हाईकोर्ट ने की खारिज

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। हाईकोर्ट ने सिवनी के 18 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले के आरोपी कमर्शियल कार्पोरेशन के एकाउंटेंट अजय खन्ना की जमानत खारिज कर दी है। जस्टिस राजीव कुमार दुबे की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पर आर्थिक अनियमितता के गंभीर है। मामले की अभी जांच चल रही है, ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है।सुनवाई के बाद एकल पीठ ने एकाउंटेंट अजय खन्ना की जमानत खारिज कर दी है।एकाउंटेंट अजय खन्ना को 11 जुलाई 2019 को गिरफ्तार किया गया था। 

जांच में अभी तक 18 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा 

स्टेट एंटी इवेंजन ब्यूरो जबलपुर के असिस्टेंट कमिश्नर ने सिवनी के कमर्शियल कार्पोरेशन में छापा मारा था। छापे में पाया गया कि कंपनी ने फर्जी बिल बाउचर जारी कर इनपुट टैक्स के रूप में करोड़ो की टैक्स चोरी की है। जांच में अभी तक 18 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा हो चुका है। इस मामले में कंपनी के एकाउंटेंट अजय खन्ना सहित अन्य के खिलाफ मप्र जीएसटी एक्ट 2017 और केन्द्रीय जीएसटी एक्ट 2017 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। कंपनी के एकाउंटेंट अजय खन्ना को 11 जुलाई 2019 को गिरफ्तार किया गया था। अजय खन्ना की ओर से दायर जमानत आवेदन में कहा गया कि वह दीपेश तिवारी का घरेलू नौकर है। उसे वेतन पर रखा गया है। उसका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। जीएसटी की ओर से अधिवक्ता मधुर शुक्ला ने तर्क दिया कि अजय खन्ना ने धारा 70 के बयान में स्वीकार किया है कि वह कंपनी में एकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था। वह फर्जी दस्तावेज और बिल तैयार कर व्यापारियों को उपलब्ब्ध कराता था। वह दीपेश तिवारी और अमित अवधिया के लिए काम करता था। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने एकाउंटेंट अजय खन्ना की जमानत खारिज कर दी है।

Created On :   27 Aug 2019 8:27 AM GMT

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