भाजपा विधायक महेश राय पर हाईकोर्ट ने लगाया 5 हजार रुपए की जुर्माना

High court impose a fine of rs 5000 on bina bjp mla mahesh rai
भाजपा विधायक महेश राय पर हाईकोर्ट ने लगाया 5 हजार रुपए की जुर्माना
भाजपा विधायक महेश राय पर हाईकोर्ट ने लगाया 5 हजार रुपए की जुर्माना

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका पर जवाब पेश करने के लिए अंतिम अवसर दिए जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं करने पर बीना के भाजपा विधायक पर 5 हजार रुपए की जुर्माना  लगाया है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने भाजपा विधायक को दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। 

चुनाव याचिका के जरिए चुनौती

बीना विधानसभा से पराजित कांग्रेस प्रत्याशी शशि कठोरिया की ओर से महेश राय के निर्वाचन को चुनाव याचिका के जरिए चुनौती दी गई है। चुनाव याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधानसभा चुनाव में ईवीएम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। एक ईवीएम की सील टूटी हुई थी, रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। मतदान के बाद कांग्रेस के एजेन्टों की गैर मौजूदगी में ईवीएम सील की गई। याचिका में कहा गया कि मतगणना के दौरान भी एक ईवीएम खराब हो गई, लेकिन ईवीएम को ठीक नहीं कराया गया। हाईकोर्ट ने 19 फरवरी 2019 को नोटिस जारी कर भाजपा विधायक महेश राय और रिटर्निंग ऑफिसर से चार सप्ताह में जवाब-तलब किया था। जवाब के लिए तीन अवसर दिए जाने के बाद भी विधायक महेश राय की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया, इसके बाद एकल पीठ ने विधायक पर 5 हजार रुपए की कॉस्ट लगाते हुए दो सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है।
 

नेशनल लोक अदालत में समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार हाईकोर्ट, जिला, तहसील और तालुका न्यायालयों में 13 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत की तैयारियां शुरू कर दी गई है। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव अमनीश कुमार वर्मा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि नेशनल लोक अदालत के लिए हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ, प्रदेश की सभी जिला न्यायालयों, तहसील न्यायालयों और श्रम न्यायालयों में खंडपीठों का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, चेक बाउंस प्रकरण, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, जलकर और विद्युत चोरी से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। श्री वर्मा ने बताया कि लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन प्रकरणों की भी सुनवाई की जाएगी। लोक अदालत के लिए हाईकोर्ट और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रिसीटिंग बैठक शुरू कर दी है। समझौते के आधार पर प्रकरण निराकृत कराने के इच्छुक पक्षकार अपने प्रकरण लोक अदालत में रखवा सकते है। पत्रकार वार्ता में उप सचिव धर्मेन्द्र कुमार सिंह, अरविंद श्रीवास्तव, विधिक सहायता अधिकारी पूनम तिवारी, राजेश कुमार सक्सेना और मनीष कौशिक उपस्थित थे।
 

Created On :   24 Jun 2019 7:51 AM GMT

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