इस कारण होटल लीला पर हाईकोर्ट ने लगाया पांच लाख रुपए का जुर्माना 

High Court imposed a penalty of Rs 5 lakh on Hotel Leela
इस कारण होटल लीला पर हाईकोर्ट ने लगाया पांच लाख रुपए का जुर्माना 
इस कारण होटल लीला पर हाईकोर्ट ने लगाया पांच लाख रुपए का जुर्माना 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने होटल लीला वेंचर पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह जुर्माना याचिकाकर्ता लीला वेंचर द्वारा अपने मामले की सुनवाई के लिए बेंच की तलाश करने (फोरम हंटिंग) के लिए लगाया है। लीला वेंचर के खिलाफ एयरपोर्ट एथारिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने जमीन के निष्कासन से जुड़ी कार्रवाई शुरु की है और अनुबंध से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन करने के लिए अपनी 29 हजार वर्गमीटर जमीन लौटाने को कहा है। जिसके खिलाफ लीला वेंचर ने हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की है।

एएआई ने पिछले साल लीला वेंचर को नोटिस जारी किया था। एएआई ने यह नोटिस बकाया भुगतान को लेकर जारी किया था। लीला वेंचर का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पांच सितारा होटल है। 

सोमवार को सभी याचिकाएं जस्टिस अभय ओक व जस्टिस रियाज छागला की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आयी। याचिका में लीला वेंचर ने एएआई की नोटिस व निष्कासन को लेकर शुरु की गई कार्रवाई को चुनौती दी है। इसके अलावा लीला वेंचर ने अर्बीट्रेशन याचिका भी दायर की है, ताकि मामले को आपसी सहमति से सुलझाया जा सके। सुनवाई के दौरान लीला वेंचर के वकील दीपक खोसाल ने कहा कि आर्बीट्रेशन पिटिशन को एकल न्यायाधीश के पास सुनवाई के लिए भेजा जाए। जबकि दो याचिकाओं पर एकत्र सुनवाई की जाए।

इस पर बेंच ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इससे पहले याचिकाकर्ता ने सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के लिए आग्रह किया था। अब एक याचिका को एकल न्यायाधीश की बात कही जा रही है। यह एक तरह से फोरम हंटिग और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। हम याचिकाकर्ता के इस आचरण से खुश नहीं है। यह कहते हुए बेंच ने लीला वेंचर पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया और इसके साथ ही उन्हें मिली अंतरिम राहत को भी खत्म कर दिया। बेंच ने जुर्माने की रकम चार सप्ताह के भीतर अदालत में जमा करने को कहा है। 

Created On :   16 July 2018 2:11 PM GMT

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