प्रहलाद लोधी की सजा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक - विधानसभा की सदस्यता समाप्ति का मामला

High court imposes ban on Prahlad Lodhis sentence - case of membership of the Legislative Assembly
प्रहलाद लोधी की सजा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक - विधानसभा की सदस्यता समाप्ति का मामला
प्रहलाद लोधी की सजा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक - विधानसभा की सदस्यता समाप्ति का मामला

डिजिटल डेस्क जबलपुर । पन्ना जिले की पवई सीट से पूर्व भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी को हुई सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बीते बुधवार को डेढ़ घण्टे तक चली सुनवाई के बाद सजा पर स्टे दिए जाने के मुद्दे पर जस्टिस विष्णु प्रताप सिंह चौहान की अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को सुनाए अंतरिम आदेश में अदालत ने प्रह्लाद लोधी की सजा पर 7 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी।


दो साल की सजा सुनाई थी
गौरतलब है कि तहसीलदार से मारपीट और बलवे के आरोप में राजधानी की विशेष अदालत ने विगत 31 अक्टूबर को भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी को दो साल की सजा सुनाई थी। निर्वाचित विधायक को हुई सजा के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई थी, क्योंकि कानूनन श्री लोधी की सीट खतरे में आ गई थी। 2 नवम्बर को विधानसभा ने उनकी सदस्यता समाप्त करके पवई सीट के रिक्त होने की सूचना चुनाव आयोग को भेजी थी। विशेष अदालत द्वारा दी गई सजा को चुनौती देकर यह अपील हाईकोर्ट में दायर करके सजा पर रोक लगाए जाने की प्रार्थना हाईकोर्ट से की गई थी। सुनवाई के दौरान प्रह्लाद लोधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय रविनंदन सिंह व पुरुषेन्द्र कौरव और अधिवक्ता अर्पण जे पवार पैरवी कर रहे हैं।
 

Created On :   7 Nov 2019 7:59 AM GMT

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