रीवा कलेक्टर को हाईकोर्ट का नोटिस - अनियमित्ताओं पर कार्रवाई न करने का मामला

High court notice to Rewa collector - case of not taking action on irregularities
रीवा कलेक्टर को हाईकोर्ट का नोटिस - अनियमित्ताओं पर कार्रवाई न करने का मामला
रीवा कलेक्टर को हाईकोर्ट का नोटिस - अनियमित्ताओं पर कार्रवाई न करने का मामला

डिजिटल डेस्क जबलपुर । रीवा जिले की ग्राम पंचायत खजूर में हो रहीं अनियमित्ताओं का आरोप लगाते हुए की गई शिकायत पर कोई कार्रवाई न करने के मामले पर हाईकोर्ट ने वहां के कलेक्टर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस सुजय पॉल की एकलपीठ ने एक मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद कलेक्टर को चार सप्ताह में जवाब पेश करने कहा है। 
पूर्व सैनिक ने लगाए हैं गंभीर आरोप
सेवानिवृत्त सैनिक राम रहीस कुशवाहा की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि ग्राम पंचायत खजूर के सहायक सचिव एवं सरपंच द्वारा लाखों रुपए की हेराफेरी करके शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया। आरोप है कि ग्राम पंचायत में पदस्थ सहायक सचिव भूपेंद्र पांडे द्वारा पंचायत भवन मरम्मत के लिए 60 हजार रुपए की राशि तो निकाली लेकिन भवन का निर्माण का कार्य ही नहीं कराया। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों से रिश्वत मांगने और कई अन्य मदों के लिए राशि निकालने के बाद भी कोई कार्य नहीं किए गए। इन अनियमित्ताओं की शिकायत पर एक जांच कमेटी ने सरपंच और सहायक सचिव को अनियमितताएं करने का दोषी पाया। सहायक सचिव ने अपराध को स्वीकार करते हुए पंचायत फंड में राशि जमा भी करा दी किंतु जांच कमेटी द्वारा उपरोक्त सहायक सचिव को पद से पृथक करने या किसी दूसरी ग्राम पंचायत में पदस्थ करने की अनुशंसा तो की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बारे में याचिकाकर्ता ने रीवा कलेक्टर को आवेदन दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर यह याचिका दायर की गई। मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने अनावेदक कलेक्टर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा पैरवी कर रहे हैं।
 

Created On :   24 Oct 2019 7:52 AM GMT

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