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HC का सवाल - यूनिहोम्स कोलाज ग्रुप पर धोखाधड़ी और जालसाजी पर क्या कार्रवाई हुई?
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के गृह विभाग और पुलिस अधीक्षक भोपाल को नोटिस जारी कर पूछा है कि यूनिहोम्स कोलाज ग्रुप के संचालकों के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी और जालसाजी के प्रकरणों में अब तक क्या कार्रवाई की गई। जस्टिस जेपी गुप्ता की एकल पीठ ने यूनिहोम्स कोलाज ग्रुप के संचालकों से भी जवाब-तलब किया है। प्रकरण में दो सप्ताह में जवाब देने का निर्देश देते हुए एकल पीठ ने अगली सुनवाई 31 जनवरी को नियत की है।
500 लोगों से वसूल ली राशि
यूनिहोम्स कॉलोनी के लगभग 500 लोगों की एसोसिएशन यूनिहोम्स रहवासी वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि यूनिहोम्स कोलाज ग्रुप तीन-चार निजी कंपनियों का समूह है। इस कंपनी में शामिल खनेजा प्रापर्टीज लिमिटेड और एमवीएस बिल्डकॉन ने भोपाल के चूना भट्टी क्षेत्र में 50 एकड़ से अधिक भूमि पर वर्ष 2011 में एक आवासीय कम वाणिज्यिक टाउनशिप नियोजित की। यहां पर आवासीय परिसर के साथ एक ग्रेट इंडिया पैलेस नाम का शॉपिंग मॉल भी बनाया जाना था। कंपनी ने लगभग 500 ग्राहकों से अनुबंध कर निर्माण की राशि प्राप्त कर ली। इसके बाद कॉलोनी की जमीन पर बैंकों से 300 करोड़ रुपए का लोन भी ले लिया गया। नगर निगम भोपाल द्वारा शर्तों के अनुसार बंधक बनाए गए 35 प्रतिशत प्लाटों को भी मुक्त कराकर उन पर लोन ले लिया गया। नगर निगम भोपाल ने नियमों के विपरीत एनओसी जारी कर दी।
प्रकरण दर्ज, लेकिन नहीं हुई कार्रवाई
अधिवक्ता सिद्द्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने तर्क दिया कि यूनिहोम्स कोलाज ग्रुप ने लगभग 500 मध्यमवर्गीय परिवारों के साथ धोखाधड़ी की है। एक वर्ष पूर्व यूनिहोम्स कोलाज के संचालकों के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। एक साल बीतने के बाद भी पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रांरभिक सुनवाई के बाद एकल पीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
Created On :   17 Jan 2019 8:47 AM GMT