हाईकोर्ट ने सरकार को दी नसीहत, कहा- लोगों के लिए GST को सरल करें

High court say to central government for GST simplify for people
हाईकोर्ट ने सरकार को दी नसीहत, कहा- लोगों के लिए GST को सरल करें
हाईकोर्ट ने सरकार को दी नसीहत, कहा- लोगों के लिए GST को सरल करें

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि वस्तु व सेवा कर (GST) को जनसुलभ बनाने के लिए केंद्र  व राज्य सरकार जरुरी कदम उठाए। अदालत ने कहा कि GST को तभी सफल माना जाएगा जब लोग आसानी से इसके पोर्टल पर पहुंचकर अपना रिटर्न फाइल कर पाएंगे और सुगमता  से अपने कर का भुगतान कर सकेंगे।

पीड़ित कारोबारी पहुंचा अदालत
जस्टिस एससी धर्माधिकारी व जस्टिस भारती डागरे की बेंच ने स्वचालित उपकरण बनानेवाली एक कंपनी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। कंपनी ने याचिका में दावा किया है कि GST नेटवर्क में उसे एक्सेस ही नहीं मिल रहा है। जिसके चलते वह अपना रिटर्न व टैक्स नहीं भर पा रहा है। इससे उसके कारोबार पर विपरीत असर पड़ रहा है।

GST की वेबसाईट से न भर पा रहा टैक्स
याचिका पर गौर करने के बाद बेंच ने कहा कि जब तक लोग आसानी से अपने कर का भुगतान नहीं कर पाते, तब तक GST को सफल व इसकी सफलता का उत्सव मनाने की बात हमारी समझ से परे है। कर भुगतान के लिए बनाई गई नई व्यवस्था में दिक्कत होना हमारे देश की छवि व प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है। खास तौर से तब जब हम अपने यहां पर विदेशी निवेश अमांत्रित कर रहे हैं।

टैक्स फाइल करने में दिक्कत न हो इसके लिए प्रभावी कदम उठाएं
बेंच ने कहा कि हम आशा और अपेक्षा करते है कि टैक्स को स्वीकार करने व GST को लागू करने से जुड़ा प्रशासन जागेगा और लोगों को रिटर्न व टैक्स फाइल करने में दिक्कत न हो इसके लिए प्रभावी कदम उठाएगा। बेंच ने कहा कि GST पोर्टल के एक्सेस से जुड़ी परेशानी के लिए शिकायत निवारण व्यवस्था बनाए। ताकि लोग दिक्कत होने पर पर वहां पर अपनी परेशानी का निराकरण कर सके। बेंच ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई 16 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है।

Created On :   12 Feb 2018 7:00 PM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story