अवैध होर्डिंग लगाने पर भाजपा, राकांपा, मनसे और आरपीआई को नोटिस

High Court sent notice to BJP, NCP, MNS and RPI, On illegal hoarding case
अवैध होर्डिंग लगाने पर भाजपा, राकांपा, मनसे और आरपीआई को नोटिस
अवैध होर्डिंग लगाने पर भाजपा, राकांपा, मनसे और आरपीआई को नोटिस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अवैध होर्डिंग के मामले में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना व रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया (आरपीआई-ए) को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इन पार्टियों को अगली सुनवाई के दौरान बताने को कहा है कि उन्होंने अवैध होर्डिंग लगाने वाले अपने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? 

पूछा-अवैध होर्डिंग लगाने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ क्या की कार्रवाई?

न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति एमएस सोनक की खंडपीठ ने यह नोटिस सुस्वराज फाउंडेशन व अन्य लोगों की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया। खंडपीठ ने कहा कि इन राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने कोर्ट को लिखित आश्वासन दिया था कि वे अवैध होर्डिंग पर प्रतिबंध लगाएंगे और ऐसी होर्डिंग लानेवाले पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमारे सामने जो सूची पेश की गई है उसमें काफी संख्या में राज्य के अलग-अलग इलाकों में अवैध होर्डिंग लगाई गई है।

भाजपा, राकांपा, मनसे व आरपीआई को हाईकोर्ट की नोटिस

यह राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए आश्वासन के उल्लंघन को दर्शाता है। इस तरह के मामले में न्यायालय की अवमनना को नोटिस जारी करना न्यायसंगत होगा पर हम फिलहाल राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ नोटिस जारी कर रहे हैं। खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सुनवाई 7 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। 

Created On :   2 Nov 2018 2:32 PM GMT

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