हनी ट्रेप मामले की याचिका हाईकोर्ट से खारिज -पहले से इन्दौर बैंच में लंबित

Honey Trap case petition dismissed from High Court - First pending in Indore bench
 हनी ट्रेप मामले की याचिका हाईकोर्ट से खारिज -पहले से इन्दौर बैंच में लंबित
 हनी ट्रेप मामले की याचिका हाईकोर्ट से खारिज -पहले से इन्दौर बैंच में लंबित

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।बहुचर्चित हनी ट्रेप मामले की जाँच एसआईटी के बजाए रिटायर्ड जज से कराए जाने संबंधी जनहित याचिका वापस लेने के कारण हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर पहले से ही एक मामले की सुनवाई इन्दौर बैंच में जारी है। यदि याचिकाकर्ता चाहे तो इस मामले को वहां दायर कर सकता है।
सुनवाई से इंकार करने
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपाण्डे की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि पिछले माह बहुचर्चित हनी ट्रेप मामले का खुलासा हुआ, जिसमें राज्य के कई सीनियर आईएएस, आईपीएस और नेताओं के नाम सामने आए हैं। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है, लेकिन उसमें शामिल अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है। याचिका में राहत चाही गई थी कि हनी ट्रेप काण्ड की सच्चाई सामने के लिए जांच की जिम्मेदारी हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को सौंपी जाए, ताकि उनकी निगरानी में जांच हो सके। याचिका में मप्र के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को पक्षकार बनाया गया था। मामले पर बुधवार को हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ग्रीष्म जैन और राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता भूपेश तिवारी हाजिर हुए। सरकार की ओर से युगलपीठ को बताया गया कि इस मामले से संबंधित एक मामला पहले से इन्दौर खण्डपीठ में लंबित है। इस पर युगलपीठ द्वारा मामले पर सुनवाई से इंकार करने पर याचिका वापस ले ली गई। 

Created On :   17 Oct 2019 7:47 AM GMT

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