हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, जल्द हो सकती है गिरफ्तार

Honeypreets anticipatory bail plea dismissed by delhi high court
हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, जल्द हो सकती है गिरफ्तार
हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, जल्द हो सकती है गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने हनीप्रीत की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अब बहुत ही जल्द हनीप्रीत को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। कोर्ट ने कहा है कि हनीप्रीत दिल्ली की रहवासी नहीं है। उन्हें अगर अग्रिम जमानत याचिका दायर करनी है तो वे हरियाणा, पंजाब या स्थानीय कोर्ट में दायर कर सकती हैं। हनीप्रीत के पास दिल्ली का कोई रेसिडेंसल प्रूफ नहीं है।

दिल्ली हाईकोर्ट में करीब 2 से 2.30 घंटे चली इस सुनवाई में सबसे बड़ी बात यह भी सामने आई है कि जब हनीप्रीत के खिलाफ कोई FIR दायर दर्ज नहीं है। फिर क्यों हनीप्रीत डर रही हैं और अग्रिम जमानत चाहती हैं। कोर्ट ने हनीप्रीत और उसके वकील को लताड़ते हुए कहा है, "आप बस अपना और हमारा समय खराब कर रही हैं। जब आपके पास दिल्ली का कोई रेसिडेंसल प्रूफ है नहीं, और जो प्रूफ दिया भी है उस जगह पर आप मिली नहीं, फिर किस आधार पर आपने यहां कोर्ट में यह याचिका दायर की है। आपको आपकी स्थानीय कोर्ट में यह याचिका दायर करनी चाहिए थी।"

वहीं कोर्ट में दायर अपनी रिपोर्ट में पुलिस ने कहा है, "हनीप्रीत ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्हें जान का खतरा है, लेकिन असल मायने में इनके ही लोगों ने पंजाब और हरियाणा समेत देशभर में आतंक मचाया है। इन्हें जमानत याचिका नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें अगर डर है तो वे पुलिस के सामने सरेंडर करें, हम उन्हें सुरक्षा देंगे।" सुनवाई के बाद हनीप्रीत एक बार फिर गायब हो गईं। इस मामले पर पुलिस ने कहा है कि वो दिल्ली में ही है, और हम उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लेंगे।

कोर्ट ने हनीप्रीत के वकील से पूछा कि आप दिल्ली कोर्ट में ही अपील क्यों करना चाहते हैं। इस सवाल के जवाब में हनीप्रीत के वकील ने कहा है, "पंजाब और हरियाणा समेत चंडीगढ़ में भी हनीप्रीत के लिए माहौल सही नहीं है। वहां की पुलिस भी हम हनीप्रीत के खिलाफ ही है। वहां की पुलिस का रवैया भी हमारे पक्ष में नहीं है।"

Created On :   26 Sep 2017 2:31 PM GMT

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