अवैध होर्डिंग्स: कांग्रेस, शिवसेना व बसपा को नोटिस जारी करेगा हाईकोर्ट

Illegal hoardings: HC issues notice to Congress, Shivsena and BSP
अवैध होर्डिंग्स: कांग्रेस, शिवसेना व बसपा को नोटिस जारी करेगा हाईकोर्ट
अवैध होर्डिंग्स: कांग्रेस, शिवसेना व बसपा को नोटिस जारी करेगा हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अवैध होर्डिंग को लेकर कांग्रेस, शिवसेना, बहुजन समाज पार्टी व एमआईएम के खिलाफ नोटिस जारी करने के संकेत दिए हैं। हाईकोर्ट को बताया गया है कि इन राजनीतिक दलों ने अवैध होर्डिंग के संबंध में अदालत को अपना आश्वासननामा (अंडरटेकिंग) नहीं दिया है। इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने कहा कि हम अगली सुनवाई के दौरान इनके खिलाफ भी न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी करेंगे। फिलहाल अवैध होर्डिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए हाईकोर्ट में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) व रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया ने अवैध होर्डिंग के संबंध में लिखित आश्वासन नहीं दिया है।

इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा कि यदि हर राजनीतिक दल के बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी से होर्डिंग न लगाने की अपील करें तो काफी हद तक समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके साथ नेता स्पष्ट करें की वे अवैध होर्डिंग पर अपनी तस्वीर नहीं लगने देंगे तभी स्थिति में बदलाव नजर आएगा। इस संबंध में भाजपा की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल दामले ने कहा कि उन्हें इस मामले में पार्टी के लोगों से निर्देश लेने के लिए वक्त दिया जाए।

वहीं मनसे की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता एस नागरे ने कहा कि मेरे मुवक्किल की पार्टी के अहमदनगर में तीन अवैध होर्डिंग की जानकारी मिली थी। हमने वहां के तीन कार्यकर्ताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि अवैध रुप से दीवारों पर भी लिखे जाते हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। 

इस बीच याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता उदय वारुंजकर ने कहा कि बडे़ पैमाने पर ऐसे होर्डिंग होते हैं, जिसके प्रायोजक का कोई जिक्र नहीं होता है। इसलिए ऐसी होर्डिंग को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। इसके अलावा जिन राजनीतिक दलों ने अवैध होर्डिंग को लेकर लिखित आश्वासन दिया है, वे ही कानून का पालन कर रहे हैं। जबकि अन्य राजनीतिक दल सिर्फ अवैध होर्डिंग लगाने में जुटे हैं। इस पर खंडपीठ ने कहा कि हमारे समाने आश्वासन न देने वाले राजीतिक दलों की सूची दी जाए। हम उनके खिलाफ नोटिस जारी करेंगे। खंडपीठ ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी है। 

Created On :   18 Feb 2019 1:46 PM GMT

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