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जुलूस में बिना अनुमति मचा रहे थे धमाल - साउंड संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई
डिजिटल डेस्क जबलपुर। पर्वोत्सव के दौरान बिना अनुमति ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले साउंड संचालकों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की कड़ी में संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में दो साउंड संचालकों व एक बैंड पार्टी व केंट में एक साउंड संचालक के खिलाफ कार्रवाई की गयी है। ज्ञात हो कि इससे पूर्व गढ़ा थाना क्षेत्र में करीब 4 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
धारा 7/15 कोलाहल एक्ट के तहत कार्रवाई की
सूत्रों के अनुसार गणेश उत्सव चल समारोह में गंगा नगर, इमरती तालाब के पास साउंड संचालक आकाश कुशवाहा निवासी गुरहा तालाब संजीवनी नगर बहुत जोर से साउंड बजा रहा था। क्षेत्रीय लोगों की शिकायत पर उससे पूछताछ कर साउंड बॉक्स बजाने की अनुमति माँगी गयी, लेकिन उसके पास अनुमति नहीं थी। उसके पास साउंड बॉक्स लगाने की कोई अनुमति न होना एवं तेज आवाज में साउंड बॉक्स बजाना पाए जाने पर मौके से 2 साउंड बॉक्स, 1 एम्पलीफायर, 1 माइक लीड सहित जब्त करते हुये साउंड संचालक के विरुद्ध धारा 7/15 कोलाहल एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी। इसी तरह साउंड संचालक मनोज मौर्य के द्वारा साउंड बॉक्स लगाने की कोई अनुमति न होना एवं तेज आवाज में साउंड बॉक्स बजाया जाना पाए जाने पर मौके से 2 साउंड बॉक्स जब्त किया तथा केंट पुलिस द्वारा साउंड संचालक अंकित डागोर निवासी कटंगा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
बैंड संचालक के खिलाफ कार्रवाई
संजीवनी नगर पुलिस द्वारा गणेश उत्सव चल समारोह में भारत बैंड के मालिक जितेन्द्र बेन के दल द्वारा तेज आवाज में बैंड साउंड बजाया जा रहा था। शिकायत पर पुलिस द्वारा उससे पूछताछ किए जाने पर उसके पास बैंड साउंड बजाने की अनुमति नहीं होना पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने बिना अनुमति के बैंड साउंड बजाने के मामले में मौके से 1 हाथ ठेला जिसमें 7 चोंगे लगे थे एवं एम्पलीफायर व 1 माइक जब्त किया है।
Created On :   16 Sep 2019 8:18 AM GMT