आज है इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख, देर की तो लगेगा जुर्माना

आज है इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख, देर की तो लगेगा जुर्माना
हाईलाइट
  • यदि 31 अगस्त के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो 5 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।
  • वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख आज (31 अगस्त) है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख आज (31 अगस्त) है। अगर आप 31 अगस्त के पहले अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F के तहत जुर्माना देना पड़ सकता है। यदि 31 अगस्त के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो 5 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।

जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बार अपने नियम और भी ज्यादा सख्त कर दिए हैं। इस बार रिटर्न फाइल करने में किसी भी तरह की देरी पर छूट नहीं मिलेगी। यदि कोई भी करदाता 31 अगस्त के बाद और 31 दिसंबर से पहले ITR फाइल करते है, तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

बता दें कि यदि कोई करदाता 31 दिसंबर की तारीख भी चूक जाए और उसके बाद ITR फाइल करता है तो यह जुर्माना बढ़कर डबल यानि 10,000 रुपए हो जाएगा। हालांकि अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है तो आपको एक हजार रुपये का ही जुर्माना भरना होगा।

कहां करें रिटर्न फाइल?
आजकल ITR फाइल करना काफी आसान हो गया है। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से फाइल कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन ITR फाइल करने के लिए इनकम टैक्‍स विभाग की वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर जाकर आप सही फार्म चुनकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

इस तरह करें रिटर्न फाइल
इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग-इन करना होगा। इसके लिए आपको यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म की तारीख बतानी होगी। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो नया बना सकते हैं। आईडी बन जाने के बाद सबसे पहले आप फॉर्म-16 और फॉर्म 26-एएस डाउनलोड करें और उसे बारीकी से भरें। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म डाउनलोड करें और उसे बेहद ही सतर्कता से भरें। फिर उसे सत्यापित करें। इस तरीके से आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं।

ऐसे चुने सही फार्म

ITR-1 सहज

यह फॉर्म वैसे इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए है जो भारत का नागरिक है और जिसकी आमदनी वेतन, एक मकान के किराए और बैंक जमा पर ब्याज आदि से होती है। ध्यान रहे कि ITR-1 यानी सहज फॉर्म का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब आपकी आमदनी 50 लाख रुपये तक है।

ITR- 2
यह फॉर्म ऐसे इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (हिंदू अविभाजित परिवार) के लिए है जिसकी आमदनी का स्रोत बिजनस या प्रफेशन नहीं हो।

ITR- 3
जिस व्यक्ति या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (हिंदू अविभाजित परिवार) की आय का स्रोत बिजनस या प्रफेशन है, वह इस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे।

ITR- 4 सुगम
बिजनेस और प्रोफेशन से होने वाली अनुमानित आय पर टैक्स रिटर्न भरने के लिए इस ITR फॉर्म संख्या 4 का इस्तेमाल करें।

ITR- 5
इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF), कंपनी और पर्सन को छोड़कर अन्य टैक्सपेयर्स को ITR- 5 भरना चाहिए।

Created On :   30 Aug 2018 6:17 PM GMT

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