विदेशी पॉपकॉर्न ने बिगाड़ी भारतीय किसानों की हालत

Indian farmers are facing many problems due to Foreign popcorn
विदेशी पॉपकॉर्न ने बिगाड़ी भारतीय किसानों की हालत
विदेशी पॉपकॉर्न ने बिगाड़ी भारतीय किसानों की हालत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। विदेशों से आयात किए जा रहे विदेशी पॉपकॉर्न से भारतीय किसानों को नुकसान होने का मुद्दा लेकर एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ने अदालत का रुख किया है। हालांकि मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने याचिकाकर्ता को अपनी सत्यनिष्ठा दर्शाने के लिए 10 लाख रुपए जमा कराने आदेश दिया है। एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अनुसार भारत के विविध राज्योें में भरपूर मात्रा में मक्का पैदा किया जाता है। इसकी प्रोसेसिंग से पॉपकॉन का पर्याप्त उत्पादन होता है। इसके बावजूद कई कंपनियों द्वारा भारत में अवैध तरीके से ड्यूटी फ्री पॉपकॉर्न आयात किया जा रहा है। इस कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है।

कोर्ट ने प्रतिवादी केंद्रीय राजस्व मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, शाह नानजी नागसी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। हाल ही में याचिकाकर्ता ने 10 लाख जमा कराने की शर्त हटाने की विनती संबंधी अर्जी कोर्ट में दायर की। लेकिन कोर्ट ने इस जनहित याचिका को ही प्रतिवादी क्रमांक 11 शाह नानजी नागसी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की एक विचाराधीन रिट याचिका के साथ लगाने के आदेश जारी कर दिया। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एड.अजंता रेड्डी और शाह नानजी कंपनी की ओर से एड.श्याम देवानी और एड.साहिल देवानी ने पक्ष रखा। 

इसलिए जमा कराने पड़ेंगे 10 लाख
शाह नानजी नागसी एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड ने बीते दिनों अपने आयात लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। दलील थी कि केंद्र सरकार ने उनका लाइसेंस नवीनीकरण की अर्जी खारिज कर दी थी। इस रिट याचिका में एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ने मध्यस्थता अर्जी दायर की और कंपनी के लाइसेंस नवीनीकरण का विरोध किया। लेकिन जस्टिस एसबी शुक्रे और एसएम मोडक की बेंच ने एसोसिएशन की अर्जी को खारिज कर दिया। एसोसिएशन ने फिर एक बार कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके कंपनी के लाइसेंस नवीनीकरण का विरोध किया।  जिस पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी 10 लाख रुपए बतौर बोनाफाइड जमा कराने के आदेश जारी किए थे। 
 

 

Created On :   17 Dec 2018 10:28 AM GMT

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