विश्वविद्यालयों में विकलांगों के लिए सुविधाएं देने निर्देश जारी

Instructions to give facilities for disabled people in universities
विश्वविद्यालयों में विकलांगों के लिए सुविधाएं देने निर्देश जारी
विश्वविद्यालयों में विकलांगों के लिए सुविधाएं देने निर्देश जारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि शैक्षणिक संस्थानों व विश्वविद्यालयों में दिव्यांगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए है और  वे इस दिशा में जरुरी कदम भी उठा रहे हैं। कई शैक्षणिक संसस्थानों में रैंप व दिव्यांगों से जुड़ी सुविधाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है जबकि कई जगहों पर कार्य प्रगति पर है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों की एक बैठक भी हुई है। मंगलवार को सहायक सरकारी वकील निशा मेहरा ने बांबे हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की बैठक को लेकर एक दस्तावेज भी कोर्ट को सौपा। हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों व विश्वविद्यालयों में दिव्यांगों को सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के मुद्दे का स्वत: संज्ञान लिया था और इसे जनहित याचिका में परिवर्तित किया था।

पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए दिव्यांगों के लिए रैंप व उनके अनुरुप शौचालय उपलब्ध कराने सहित कई निर्देश दिए थे। इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग को इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा था। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांदराजोग व न्यायमूर्ति एनएम जामदार की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान सहायक सरकारी वकील निशा मेहरा ने कहा कि दिव्यांगों को शैक्षणिक संस्थानों में सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य के 19 विश्वविद्यालयों में कार्य प्रगति पर है। शैक्षणिक संस्थानों को दिव्यांग सुलभ बनाने की दिशा में कार्य प्रगति पर है। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 29 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। 

 

Created On :   16 April 2019 1:06 PM GMT

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