ग्राहक को पसंद नहीं आया खाना और सर्विस, होटल को देना होगा 10 हजार मुआवजा

IPS officer plea in consumer foram for bad service in hotel
ग्राहक को पसंद नहीं आया खाना और सर्विस, होटल को देना होगा 10 हजार मुआवजा
ग्राहक को पसंद नहीं आया खाना और सर्विस, होटल को देना होगा 10 हजार मुआवजा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में एक IPS अधिकारी होटल में खाना खाने गया था, लेकिन उसे वहां का ना तो खाना पसंद आया और ना ही सेवा से संतुष्ठ हुआ। अधिकारी को होटल का खाना उस स्तर का नहीं लगा था जिसके लिये सर्विस चार्ज वसूला जाए। इसके बाद महाराष्ट्र में एक जिला उपभोक्ता फोरम ने इस मामले में उस होटल को उसकी सेवा से असंतुष्ट IPS अधिकारी को सर्विस चार्ज लौटाने एवं मुआवजा देने का निर्देश दिया है

IPS अधिकारी जयजीत सिंह की ओर से दायर शिकायत में कहा गया कि अगस्त में वह अपनी पत्नी के साथ पंजाब ग्रिल रेस्तरां गये थे, जहां उन्हें 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज के साथ बिल दिया गया। उन्होंने दावा किया हालांकि होटल का खाना और उसकी व्यवस्था उस स्तर के नहीं थे कि उनके लिए अतिरिक्त कीमत दी जाए। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने होटल के प्रबंधक को इस बारे में बताया तो उसने बिल से सर्विस चार्ज हटाने से मना कर दिया।

इसके बाद सिंह ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज की जिसमें उन्होंने मुआवजे एवं लागत के साथ 181।5 रुपये सर्विस चार्ज लौटाने की मांग की। होटल ने सर्विस चार्ज के बारे में विस्तार से नहीं बताया है, इसलिए वह इसे लौटाने के लिये उत्तरदायी है। सिंह रेलवे में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं।

बेंच ने कहा कि होटल ने शिकायतकर्ता से गलत तरीके से पैसा लिया जिसके कारण उसे मानसिक पीड़ा हुई। फोरम की पीठ में इसके अध्यक्ष बी एस वासेकर और सदस्य एस आर सनप शामिल थे। फोरम ने होटल को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये बतौर मुआवजा और 5,000 रुपये बतौर लागत एवं सर्विस चार्ज भुगतान करें।

फोरम ने मामले में एकपक्षीय सुनवाई का फैसला किया क्योंकि होटल की ओर से उसका कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ था। सिंह ने फोरम में अपनी शिकायत के समर्थन में हलफनामा दायर किया था और बिल की एक प्रति भी पेश की थी। फोरम ने कहा कि शिकायतकर्ता (सिंह) सर्विस चार्ज के भुगतान के लिये बाध्य नहीं है।

Created On :   25 Nov 2017 6:50 PM GMT

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