कर्मचारियों के बैंक खाते-आधार का विवरण ईपीएफओ को देना जरूरी

It is necessary to give details of bank account-base of employees to EPFO
कर्मचारियों के बैंक खाते-आधार का विवरण ईपीएफओ को देना जरूरी
कर्मचारियों के बैंक खाते-आधार का विवरण ईपीएफओ को देना जरूरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कर्मचारी भविष्य निधी कार्यालय (ईपीएफओ) ने बांबे हाईकोर्ट में दावा किया है कि यदि कर्मचारी आधार कार्ड व बैंक खाते से जुड़ी जानकारी नहीं देने से परेशानी बढ़ेगी। हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर ईपीएफ कार्यालय ने कहा है कि आधार कार्ड व बैंक खाते से जुड़ी जानकारी देना कर्मचारियों के हित में है। इससे सीधे उनके खाते में पीएफ की राशि व पेंशन से जुड़े लाभ के अलावा सरकार की ओर से दी जानेवाली रियायत रकम जमा की जा सकेगी। 

ईपीएफओ में सहायक आयुक्त के तौर पर कार्यरत अधिकारी ने जानी-मानी कंपनी जेपी मार्गन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिका का विरोध करते हुए यह हलफनामा दायर किया है। दरअसल कंपनी ने अपने कर्मचारियों के आधार कार्ड व बैंक से जुड़ी जानकारी ईपीएफओ को नहीं दी है। लिहाजा ईपीएफओ ने कंपनी के खिलाफ मुंबई के एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत की है। जिसे रद्द करने की मांग को लेकर कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 

याचिका में मांग की गई है कि आधारकार्ड व बैंक से जुड़ी जानकारी देने की बाध्यता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 के विपरीत घोषित किया जाए।  यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधारकार्ड के संबंध में सितंबर 2018 में दिए गए फैसले के  खिलाफ है। कंपनी ने याचिका में दावा किया है कि कर्मचारी अपने आधारकार्ड व बैंक से जुड़ी जानकारी नहीं दे रहे हैं, इसलिए कंपनी ईपीएफओ में कर्मचारियों के आधारकार्ड व बैंक से जुड़ा ब्यौरा देने में विफल रही है। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कंपनी के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत पर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कंपनी को अंतरिम राहत प्रदान की थी और ईपीएफओ को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।      

ईपीएफओ के अधिकारी ने हलफनामे में साफ किया है कि कंपनी के आधे कर्मचारियों ने अपने आधार कार्ड व बैंक से जुड़ी जानकारी दी है। इस लिहाज से देखा जाए तो कंपनी खुद इस बात से सहमत है कि आधार कार्ड जमा करने से जुड़ा नियम सही है। हलफनामे में कहा गया है कि देश में किसी भी कंपनी ने कर्मचारियों के आधार कार्ड व बैंक के खाते से जुड़ी जानकारी देने में आपत्ति नहीं जताई है। जहां तक बात सुप्रीम कोर्ट के आधार कार्ड से जुड़े फैसले की है तो सुप्रीम कोर्ट ने पीएफ के लिए आधार कार्ड जमा करने से छूट नहीं दी है। इसलिए याचिका में की गई मांग पर विचार न किया जाए। न्यायमूर्ति आरवी मोरे व न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने कहा कि उन्हें ईपीएफ की ओर से दिए हलफनामे के अध्ययन के लिए समय दिया जाए। इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 25 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी और कंपनी को मिली अंतरिम राहत को बरकरार रखा।

Created On :   16 Oct 2019 3:26 AM GMT

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