रिश्वत लेने वाले पटवारी को चार साल की सजा, कानूनगो को चार साल की कैद

Jabalpur : Four years of imprisonment for the corrupt Patwari
रिश्वत लेने वाले पटवारी को चार साल की सजा, कानूनगो को चार साल की कैद
रिश्वत लेने वाले पटवारी को चार साल की सजा, कानूनगो को चार साल की कैद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश ने नामांतरण और खसरे में नाम दर्ज करने के लिए दो हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले मझौली के तत्कालीन पटवारी राकेश सतनामी को चार साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 2500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामले की खास बात यह है कि लोकायुक्त ने पटवारी को ग्राम ननवारा स्थित रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।

ये है मामला
अभियोजन के अनुसार मझौली निवासी अनिरूद्ध प्रसाद साहू ने 15 मार्च 2016 को शिकायत दर्ज कराई कि उसने मझौली के ग्राम खिवराहार में पौने चार एकड़ जमीन खरीदी थी। जमीन के नामांतरण और खसरे में नाम दर्ज करने के लिए उसने मझौली के पटवारी राकेश सतनामी के पास आवेदन दिया था। पटवारी ने नामांतरण और खसरे में नाम दर्ज कराने के लिए पांच हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। मोलभाव के बाद सौदा तीन हजार रुपए में तय हुआ। पटवारी ने एक हजार रुपए ले लिए। दो हजार रुपए बाद में देने की बात हुई। 16 मार्च 2016 को लोकायुक्त को उसके ग्राम ननवारा स्स्थित निजी ऑफिस में दो हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने पटवारी को 2 साल की सजा और 2500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

कानूनगो को चार साल की सजा
लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश ने सामान्य भविष्य निधि (पीएफ) निकालने के लिए पटवारी से एक हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले शहपुरा तहसील कार्यालय में कानूनगो के पद पर कार्यरत संजय रैकवार को को चार साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 1200 रुपए अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन के अनुसार पटवारी अशोक सिंह ठाकुर ने 2 अप्रैल 2016 को लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक से शिकायत दर्ज कराई कि उसने शहपुरा तहसील कार्यालय में भविष्य निधि राशि निकालने के लिए आवेदन दिया था। कार्यालय में कानूनगो के पद पर कार्यरत संजय रैकवार ने उससे एक हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। लोकायुक्त ने 2 अप्रैल 2016 को कानूनगो संजय रैकवार को पटवारी अशोक सिंह ठाकुर से एक हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। कानूनगो ने रिश्वत की रकम अपने शर्ट की जेब में रख ली। लोकायुक्त और बचाव पक्ष को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी संजय रैकवार को चार साल की सजा और 1200 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

 

Created On :   28 Feb 2019 8:20 AM GMT

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