इंटरनेशन कोर्ट के फैसले से पहले जाधव को फांसी नहीं : बासित

jadhav will not be hanged until international court of justice decides his fate
इंटरनेशन कोर्ट के फैसले से पहले जाधव को फांसी नहीं : बासित
इंटरनेशन कोर्ट के फैसले से पहले जाधव को फांसी नहीं : बासित

टीम डिजिटल, नई दिल्ली. पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा है कि भले ही  से कुलभूषण जाधव के मामले में फैसला आने में 3 साल लग जाएं, लेकिन उसे तब तक फांसी नहीं दी जाएगी.

बासित ने कहा कि इंटरनेशल कोर्ट से फैसला आने तक जाधव के सामने बचाव के कई विकल्प मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि जाधव पहले आर्मी चीफ जनरल से दया की अपील कर सकते हैं. उसके अलावा वे पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास भी मर्सी पिटीशन डाल सकते हैं.

बासित ‘द हिंदू’ से चर्चा कर रहे थे. वे अगले माह रिटायर होने वाले हैं. बता दें कि पाकिस्तान ने 46 वर्षीय पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को मार्च 2016 में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के आरोपों में मौत की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ भारत ने 8 मई को आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद इंटरनेशल कोर्ट ने फांसी पर रोक लगा दी। फिलहाल यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट में लंबित है।

पाकिस्तान ने 46 वर्षीय पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को मार्च, 2016 में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के आरोपों में मौत की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ भारत ने 8 मई को आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद इंटरनेशल कोर्ट ने फांसी पर रोक लगा दी। फिलहाल यह मामला इंटरनेशल कोर्ट में लंबित है।

Created On :   21 Jun 2017 7:48 AM GMT

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