चारा घोटाला : लालू की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई आज

Jharkhand high court hearing on lalu prasad yadavs bail plea
चारा घोटाला : लालू की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई आज
चारा घोटाला : लालू की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई आज

डिजिटल डेस्क, रांची। चारा घोटाले के देवघर ट्रेजरी में फर्जी तरीके से पैसे निकालने के मामले में बिहार के पूर्व सीएम और RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव को मिली सजा के खिलाफ आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। लालू की तरफ से दाखिल अपील और जमानत याचिका पर ये सुनवाई होगी। गौरतलब है कि बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले में देवघर ट्रेजरी केस में 6 जनवरी को लालू को साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है और वो फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद है।

बता दें कि CBI की स्पेशल कोर्ट  के द्वारा सुनाई गई सजा को लालू प्रसाद के वकील ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके साथ ही हाइकोर्ट में विशेष सुनवाई का आग्रह किया गया है। जिसे  कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हाइकोर्ट के वकील धीरज कुमार ने कहा कि सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने CBI के जज शिवपाल सिंह के द्वारा देवघर कोषागार मामले में तीन साल 6 माह की सजा और जुर्माना को गलत बताते हुए कोर्ट से सजा को निरस्त करने की मांग की है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह इस मामले में की सुनवाई करेंगे।

देवघर ट्रेजरी में लालू को साढ़े 3 साल की सजा

चारा घोटाले के देवघर ट्रेजरी केस में रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 23 दिसंबर को फैसला सुनाया था। इस मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 22 लोगों को आरोपी बनाया गया था। कोर्ट के जज शिवपाल सिंह ने फैसला देते हुए 6 आरोपियों को बरी कर दिया था, जबकि लालू प्रसाद यादव समेत 16 लोगों को दोषी करार दिया था। जबकि लालू प्रसाद यादव की सजा का एलान 6 जनवरी को किया गया। कोर्ट ने लालू को साढ़े 3 साल की कैद और 5 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। 16 दोषियों में से 10 को कोर्ट ने साढ़े 3 साल की कैद और 5 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि 6 दोषियों को 7 साल की कैद और 10 लाख का जुर्माने की सजा दी है।  

लालू के खिलाफ चल रहे हैं 5 मामले

चारा घोटाले से जुड़े 5 मामले लालू के खिलाफ चल रहे हैं। इनमें से 2 पर कोर्ट का फैसला आ चुका है। इनके अलावा लालू के खिलाफ रांची की सीबीआई कोर्ट में डोरंडा ट्रेजरी से 184 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी, दुमका ट्रेजरी से 3 करोड़ 97 लाख और चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी के दो मामले हैं। इनमें पहला मामला 37 करोड़ 70 लाख का है, जिसमें लालू को 5 साल की सजा हो चुकी है और दूसरा मामला 35 करोड़ 62 लाख रुपए का है। इसके अलावा देवघर ट्रेजरी का केस है, जिसमें 89 लाख रुपए का गबन फर्जी तरीके से किया गया और हाल ही में इसी पर फैसला आया है।

क्या है चारा घोटाला? 

चारा घोटाला पहली बार साल 1996 में सामने आया, जब बिहार के पशुपालन विभाग में करोड़ों रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ था। उस वक्त लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। ये घोटाला तकरीबन 950 करोड़ रुपए का है। बताया जाता है कि चारा घोटाला 1984 से चला आ रहा था और कुछ अधिकारी फर्जी तरीके से सरकारी खजाने को खाली कर रहे थे। इस घोटाले को सबसे पहले 1993 में विधायक दिलीप वर्मा ने विधानसभा में उठाया था। इस घोटाले में पहली बार 27 जनवरी 1996 को चाईबासा थाने में केस दर्ज किया और बाद में पटना हाईकोर्ट ने 11 मार्च 1996 को इसे सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। इस घोटाले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव समेत 56 लोगों को आरोपी बनाया था। इनमें से कई आरोपियों की या तो मौत हो चुकी है या फिर सरकारी गवाह बन चुके हैं।

Created On :   19 Jan 2018 2:23 AM GMT

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