मुंबई हादसा: रेस्तरां मालिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, दूसरी FIR दर्ज
डिजिटल डेस्क, मुंबई. मुंबई के कमला मिल कंपाउंड में लगी आग मामले में पुलिस ने शनिवार को दूसरी एफआईआर दर्ज की है। बीएमसी की शिकायत के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। बीएमसी ने शिकायत में कहा है कि उन सभी ने महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग (MRTP) एक्ट का उल्लंघन किया है। शिकायत में बीएमसी ने कहा है कि कमला मिल के मालिक और वहां मौजूद पब-रेस्तरां (1 एबव-मोजो बिस्रो) ने नियमों का उल्लंघन किया था। शिकायत एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है।
पुलिस ने "1 एबव" रेस्तरां के दो मालिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया है कि उन्होंने 1 एबव के मालिक हितेश संघवी और जिगर संघवी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। इससे पहले पुलिस ने संघवी भाईयों के साथ-साथ एक और मालिक अभीजीत मनका समेत कुछ और लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। केस आईपीसी की धारा 304 (हत्या), 337 (किसी की जान खतरे में डालना) और 338 (किसी को चोट पहुंचाना के तहत दर्ज किया गया था। फिलहाल रेस्तरां में आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है. माना जा रहा है कि बारटेंडर द्वारा किए गए किसी फायर स्टंट, हुक्के के लिए जल रहे कोयले या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी।
अपनी सफाई में ये कहता रहा रेस्तरां
रेस्तरां अपनी सफाई में कहता रहा है कि उसकी कोई गलती नहीं है और उन्होंने तो सभी सुरक्षा मानदंड़ों का पालन किया हुआ था। बता दें कि इस हादसे में 14 लोगों की जान चली गई, वहीं 21 लोग जख्मी हुए थे। अधिकतर लोगों की जान आग लगने की वजह से नहीं बल्कि दम घुटने से गई थी।
Created On :   30 Dec 2017 1:54 PM GMT