मुंबई पब हादसे से सबक, हाईकोर्ट ने सरकार और BMC को दी ये नसीहत

Kamla Mill fire has opened the eye, HC suggest to the government
मुंबई पब हादसे से सबक, हाईकोर्ट ने सरकार और BMC को दी ये नसीहत
मुंबई पब हादसे से सबक, हाईकोर्ट ने सरकार और BMC को दी ये नसीहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि कमला मिल (मुंबई पब) में हुए अग्निकांड ने समाजिक चेतना व जागरुकता को झकझोरा है और लोगों की आंखे खोली है। अग्नि सुरक्षा से जुड़े नियमों का सख्ती से लागू करने में प्रशासनिक विफलता के कारण यह हादसा हुआ है। जिसमें 14 लोगों की जान गई। कोर्ट ने मुंबई महारनगर पालिका को नसीहत देते हुए कहा है कि वह अपने काम करने के तौर-तरीके को सुधारें। जस्टिस आरएम बोर्ड और जस्टिस राजेश केतकर की बेंच ने यह बात कमला मिल अग्निकांड को लेकर पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त जुलियो रिबेरो की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। याचिका में इस पूरे हादसे की न्यायिक जांच कराने व मनपा को मुंबई के सभी होटल व रेस्टोरेंट का फायर अाडिट कराने का निर्देश देने की मांग की गई है।

कोर्ट ने BMC को दी काम का तरीका सुधारने की नसीहत
बेंच ने कहा कि कमला मिल के इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे ने हमारी चेतना को झकझोरा है। इसलिए मनपा अपने कामकाज को व्यवस्थित करे। पिछले दिनों कमला मिल में स्थित मोजो ब्रिस्टो व वन अबव पब में लगी आग के चलते 14 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 30 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

तीन दिन में मिलेगी रिपोर्ट
सुनवाई के दौरान मनपा की ओर से पैरवी कर रहे वकील अनिल साखरे ने कहा कि राज्य सरकार ने मनपा आयुक्त को निर्देश दिया है कि वह होटल व रेस्टोरेंट के फायर आडिट को लेकर रिपोर्ट पेश करे। तीन दिन के भीतर यह रिपोर्ट सरकार को सौप दी जाएगी। अगली सुनवाई के दौरान इस रिपोर्ट की प्रति कोर्ट में भी पेश करेंगे।

सड़क पर चल रहे स्टाल पर भी रखे नजर
इस बात को जानने के बाद बेंच ने कहा कि मनपा नियमों को लेकर केवल होटल व रेस्टोरेंट में ही सख्ती न करें बल्कि वह सड़कों पर लगाए जाने वाले खाने-पीने की चीजों के स्टालों को लेकर भी गंभीर रुख अपनाए। क्योंकि वहां पर भी खुले में सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। मनपा अग्नि सुरक्षा से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करे। बेंच ने फिलहाल मामले की सुनवाई 12 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। 

Created On :   15 Jan 2018 2:09 PM GMT

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