रेप के आरोपी करण को जमानत, हाईकोर्ट ने कहा- फर्जी शिकायत दर्ज कराने पर करो कार्रवाई 

Karan Oberoi gets bail from high court, lodging fake complaint
रेप के आरोपी करण को जमानत, हाईकोर्ट ने कहा- फर्जी शिकायत दर्ज कराने पर करो कार्रवाई 
रेप के आरोपी करण को जमानत, हाईकोर्ट ने कहा- फर्जी शिकायत दर्ज कराने पर करो कार्रवाई 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी फिल्म अभिनेता करण ओबेराय को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी है। ओबेराय को इस मामले में 5 मई को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह जेल में है। पीडित महिला ने ओबेराय पर आरोप लगाया था कि उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसके साथ ही ओबेराय ने उससे कई बार धमकाकर पैसे व उपहार लिए हैं।  महिला ने दावा किया था कि आरोपी ने उसके साथ बनाए गए संबंधों की वीडियो क्लिप बनाई थी जिसके आधार पर वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था। 

इससे पहले निचली अदालत ने ओबेराय को जमानत देने से इंकार कर दिया था। इसलिए उसने अधिवक्ता दिनेश तिवारी के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दायर की थी। जमानत आवेदन में ओबेराय ने दावा किया था कि शिकायतकर्ता व उनके बीच सहमति से संबंध बने थे। जब हमारे संबंध टूट गए तो महिला ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया। 

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे के सामने ओबेराय की जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायामूर्ति ने पाया कि आरोपी को जमानत न मिले इसके लिए शिकायतकर्ता ने खुद पर हमला करवाया और फिर झूठी शिकायत दर्ज कराई। जो दर्शाता है कि महिला आरोपी को निशाना बना रही है। इस दौरान न्यायमूर्ति ने आरोपी व शिकायतकर्ता द्वारा एक दूसरे को मोबाइल पर भेजे गए संदेशों पर गौर करने के बाद कहा कि शिकायतकर्ता ने स्वेच्छा से आरोपी को उपहार दिए थे। इन उपहारों की आरोपी ने मांग नहीं की थी। 

इस बीच न्यायमूर्ति ने मामले की जांच को लेकर अप्रसन्नता जाहिर की और पुलिस को फटकार लगाई। न्यायमूर्ति ने कहा कि पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच करे। पुलिस ने अब तक शिकायतकर्ता का फोन क्यों नहीं जब्त किया है? इस दौरान न्यायमूर्ति ने पुलिस को हमले के संबंध में झुठी शिकायत दर्ज करानेवाली शिकायतकर्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई करने को कहा है। 

 

Created On :   7 Jun 2019 2:01 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story