लव-जिहाद : हदिया बोली- मैं अब मुस्लिम हूं, मुझे मेरे पति के पास जाना है

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लव-जिहाद : हदिया बोली- मैं अब मुस्लिम हूं, मुझे मेरे पति के पास जाना है
लव-जिहाद : हदिया बोली- मैं अब मुस्लिम हूं, मुझे मेरे पति के पास जाना है

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुर। केरल की राजनीति में अखिला अशोकन उर्फ हदिया का मामला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। अखिला अशोकन ने मुस्लिम धर्म कुबूल कर निकाह किया था और अपना नाम हदिया रखा था। इस मामले में सामने आया था कि अखिला अशोकन से जबरन मुस्लिम धर्म कुबूल करवाया था और उसका नाम हदिया रखा गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में जारी है। अब मामले में नया मोड़ आया है। हदिया ने कहा है कि मैंने किसी के दबाव में धर्मांतरण नहीं कराया था। मैं अब मुस्लिम हूं और मुझे मेरे पति के पास जाना है।

केरल के इस कथित लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेशी के लिए रवाना होने से पहले हदिया ने यह बात कही है। वो कह रही हैं कि वे अब भी मुस्लिम ही हैं और अपने पति शफीन जहां के पास जाना चाहती है। बता दें कि हदिया को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना है। आज उन्होंने अपने पिता और सुरक्षाकर्मियों के साथ कोच्ची एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी है।

जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को हदिया के पिता को अपनी बेटी को अगली सुनवाई के वक्त यानी 27 दिसंबर को पेश करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट हदिया के पिता की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें वो अपनी बेटी की मुस्लिम युवक से शादी का विरोध करते हुए इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के वक्त कहा था कि इस मामले की सुनवाई से पहले अदालत संबंधित महिला से उसका पक्ष जानना चाहेगी कि क्या उसने अपनी सहमति से धर्म परिवर्तन और निकाह किया था।

पति शाफीन ने पुलिस में की शिकायत

उधर एक अन्य घटनाक्रम में हदिया के पति शाफीन जहां ने कोट्टायम पुलिस को शिकायत दी है कि उसकी पत्नी हदिया के परिवार वाले और आरएसएस के लोग उसे फिर से हिंदू धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसके लिए हदिया को हिंदू धर्मगुरुओं द्वारा तीन घंटे की काउंसिलिंग भी कराई गई।  हदिया उर्फ अखिला पर केरल की राजनीति काफी गरम है।

गौरतलब है कि मुस्लिम धर्म कुबूलने के बाद हदिया की शादी दिसंबर 2016 में शैफीन जहां नामक शख्स से हो गई। वह मस्कट की एक कंपनी में मैनेजर था। 21 दिसंबर, 2016 को हादिया पति के साथ हाईकोर्ट के सामने आई, लेकिन कोर्ट ने उसे हॉस्टल भेज दिया। 24 मई, 2017 को हाईकोर्ट ने शादी खारिज कर दी। उसके पति ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को जांच के आदेश दिए।

Created On :   25 Nov 2017 5:02 PM GMT

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