नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म, आरोपी को उम्र कैद

Kidnapped and raped minor,life prison 22 thousand fine to accused
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म, आरोपी को उम्र कैद
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म, आरोपी को उम्र कैद

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश इंदिरा सिंह ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले मनमोहन नगर रांझी निवासी रंजीत बेन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर 22 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने अर्थदंड की राशि बतौर प्रतिकर पीडि़ता के अभिभावक को देने का आदेश दिया है। आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366 (ए), 384, 376 (2)(आई), 376 (2)(एन) और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान पेश किया गया था।

बहला फुसला कर भगा ले गया था

अभियोजन के अनुसार बेलबाग निवासी एक व्यक्ति ने 23 जुलाई 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 13 वर्ष 7 माह की नाबालिग बेटी स्कूल गई थी, वह अपने साथ 2500 रुपए भी लेकर गई थी। उसकी बेटी शाम 5 बजे तक घर वापस नहीं आई। बेलबाग पुलिस धारा 363 का प्रकरण दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू की। पुलिस ने किशोरी को भोपाल के मंडीद्वीप क्षेत्र से मनमोहन नगर रांझी निवासी रंजीत बेन के साथ पकड़ा। किशोरी ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि रंजीत बेन उसे स्कूल से बहला-फुसलाकर अपने साथ भोपाल मंडीदीप ले आया।

मंदिर में कर ली थी शादी 

रंजीत ने उसके साथ मंडीद्वीप के एक मंदिर में शादी भी की। इसके बाद वह मंडीद्वीप में ही किराए का कमरा लेकर रहने लगा। इस दौरान आरोपी ने कई बार उससे शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने किशोरी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366 (ए), 384, 376 (2)(आई), 376 (2)(एन) और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान पेश किया। विशेष लोक अभियोजक स्मृतिलता बरकड़े ने तर्क दिया कि आरोपी ने नाबालिग किशोरी का बहला-फुसलाकर अपहरण किया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। ऐसे मामले में कठोर सजा दी जाना चाहिए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और 22 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

Created On :   20 Jun 2019 8:42 AM GMT

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