एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या करने वाले 3 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा

Life imprisonment 3 accused who killed four people of same family
एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या करने वाले 3 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा
एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या करने वाले 3 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा

डिजिटल डेस्क, सिंगरौली (वैढन)। लूट व डकैती के उद्देश्य से घर में घुसे आरोपियों का विरोध करने पर एक ही परिवार के चार लोगों की जघन्य हत्या  के मामले में जिला जज की अदालत ने 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास सहित जुर्माने की सजा से दंडित किये जाने का फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरनाथ की अदालत ने लूट व हत्या के मामले में अभियुक्त रामनारायण सिंह, बब्बू सिंह तथा जयभान सिंह को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। अदालत ने अभियुक्तों को 5-5 हजार रूपयेे के अर्थदंड की सजा भी मुकर्रर की है। अदालत ने तीनों अभियुक्तों को अन्य भादवि की धारा-394 सह पठित धारा 397/34 तथा भादवि की धारा- 449 के तहत भी 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने फैसले में उल्लेख किया है कि अर्थदंड अदा होने एवं अपील अवधि पश्चात फरियादी शिवकुमार को क्षतिपूर्ति प्रदाय की जाय। 

आभूषण समेत कीमती सामान की थी लूटपाट

अभियोजन के अनुसार फरियादी निगरी स्थित दुकान पर गया था। राम अपनी बहन के यहां रूक गया था। गड़ई गांव घर वापस आया दरवाजा आधा खुला देख उसका माथा ठनका। अंदर जाने पर आंगन में फरियादी के पिता छत्रधारी शाह की लहूलुहान लाश पड़ी थी। जबकि कुछ ही फासले पर मां रत्ना देवी का भी शव पड़ा मिला, इसी तरह चारपाई पर फरियादी की पत्नी सुनीता का शव खून से लथपथ और दीवार के पास ही बेटी पूजा की लाश पड़ी देख उसका सिर चकराने लगा। बेटी पुष्पा ही जीवित मिली। अज्ञात आरोपियों ने निर्ममतापूर्वक घर के चार लोगों की हत्या कर घर के कीमती आभूषण सहित अन्य सामग्री लगभग 70 हजार की लूट व डकैती को अंजाम दे भाग निकले थे। फरियादी ने पुलिस को घटना बताई। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतकों के शव का पीएम चिकित्सक टीम से कराया। पीएम रिपोर्ट में धारदार हथियार से हत्या होने का उल्लेख किया गया था। मामले में पुलिस विवेचक मलखान सिंह ने अंधी हत्या व लूूट के मामले में गंभीरता से तफ्तीश की। इसी बीच एक आरोपी जयभान सिंह निवासी गड़ई गांव को पुलिस ने हिरासत में ले पूछताछ की थी। पुलिस की पूछताछ में उसने लूट व हत्या का खुलासा कर दिया। लूट की सामग्री बेचना एवं रूपए अन्य आरोपियों में बांट लिये जाने का जुर्म कबूल किया। इसके पश्चात पुलिस ने बब्बू सिंह गोंड़ उर्फ बब्लू सिंह निवासी भड़सेड़ी निवास चौकी को भी हिरासत में ले लिया। उससे खून से सनी शर्ट एवं हत्या में प्रयुक्त चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया। साथी की निशानदेही पर आरोपी रामनारायण सिंह निवासी भड़सेड़ी को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों  ने घटना में शामिल होना एवं पहाड़ी पर जाकर लूट की सामग्री आपस में हिस्सा बांट करना भी बताया। पुलिस ने हत्या व लूट का मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय समक्ष पेश किया था। न्यायालय में अभियोजन की ओर से मामले में डीपीओ महेंद्र सिंह गौतम ने पक्ष रखा।
 

Created On :   10 July 2019 8:28 AM GMT

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