मामूली बात पर पत्नी की हत्या करने वाले शख्स सहित दो आरोपियों को उम्रकैद

Life imprisonment for two accused including man who murdered wife
मामूली बात पर पत्नी की हत्या करने वाले शख्स सहित दो आरोपियों को उम्रकैद
मामूली बात पर पत्नी की हत्या करने वाले शख्स सहित दो आरोपियों को उम्रकैद

डिजिटल डेस्क ,अकोला। शराब पीने के दौरान पत्नी से पानी व गिलास की मांग पति ने की थी किंतु पत्नी ने देने से इंकार कर दिया था। जिससे उसके मित्र ने उसे हत्या के लिए उकसा दिया। मित्र की बात में आकर पति ने पत्नी पर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आग लगा दी थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को आजीवन उम्र कैद की सजा तथा 5-5 हजार रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए।  

इस बात पर पत्नी को जला दिया था जिंदा 
माना पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम वाही में 16 दिसंबर 2012 को दिल दहला देने वाली हैरतअंगेज घटना घटी थी। जिसमें पति ने अपने मित्र की बातों में आकर पत्नी को जिंदा आग लगा दिया था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 12 दिसंबर केा माना पुलिस थाने के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक जगदीश गायकवाड को जानकारी मिली कि ग्राम वाही में 35 वर्षीय संजय रामकृष्णा भटकर ने अपनी पत्नी स्वाती संजय भटकर पर मिट़्टी का तेल उडेलकर आग लगा दी है। जिसमें वह तकरीबन 84 प्रतिशत झुलस जाने के कारण उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने जानकारी मिलते ही तत्काल घटना स्थल पर पहुंंची व अग्निदग्धा को उपचार के लिए सर्वोपचार अस्पताल में भर्ती कराया।

स्वाती ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसके पति संजय तथा उनका मित्र किरण सुखदेव मुले घर में बैठकर शराब पी रहे थे इसी दौरान पति संजय ने पानी तथा गिलास मांगा किंतु रोज की परेशानी से चिढ़कर स्वाती ने देने से इंकार कर दिया। जिससे किरण ने उसके पति को उकसाते हुए कहा कि यदि यह बात उसकी पत्नी कहती तो वह उसे चीर फाड़कर रख देता। इस बात से तैश में आकर उसके पति संजय ने घर में रखे स्टोव का मिट्टी तेल उड़ेलकर आग लगा दी। इस बयान के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 307 के तहत अपराध दर्ज किया। 

घटना के 20 दिन बाद स्वाती की हुई थी मौत 
अस्पताल में उपचार के दौरान स्वाती की 3 जनवरी 2013 को मौत हो जाने के कारण धारा 302 संलग्न कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच कर दोषारोप पत्र न्यायालय में पेश किया। उक्त अभियोग की सुनवाई प्रथम जिला व सत्र न्यायाधीश आर.जी.वाघमारे के न्यायालय में हुई। सरकार पक्ष की ओर से न्यायालय में 6 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। न्यायाधीश ने पेश किए गए सबूत तथा गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को आजीवन उम्रकैद व 5-5 हजार रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। सरकार पक्ष की ओर से अधिवक्ता रेलकर तथा पुलिस विभाग की ओर से कोर्ट पैरवी अधिकारी अनिल जोशी, संतोष मोरे ने पक्ष रखा। 

Created On :   12 May 2018 8:52 AM GMT

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