5 वर्ष की मासूम से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास ,7 हजार जुर्माना

Life imprisonment of accused rape five year minor and seven thousand fine
 5 वर्ष की मासूम से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास ,7 हजार जुर्माना
 5 वर्ष की मासूम से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास ,7 हजार जुर्माना

डिजिटल डेस्क, सतना। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने 5 वर्ष की मासूम से दुष्कर्म के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर मूलत: पन्ना के पवई निवासी जितेन्द्र तिवारी उर्फ जीतू पिता रमेश (हाल मुकाम टिकुरिया टोला) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 7 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। दंड की ये राशि पीड़िता को दी जाएगी। पीआरओ हरिकृष्ण त्रिपाठी ने ये जानकारी दी। 

क्या है पूरा मामला

प्रकरण के मुताबिक  वर्ष 2018 की 18 फरवरी को कोलगवां थाने में पीडि़ता की मां की शिकायत पर आरोपी  जितेन्द तिवारी उर्फ जीतू के खिलाफ 5 साल की बालिका से दुष्कर्म और रिपोर्ट कराने पर खत्म कर देने की धमकी के आरोप में आईपीसी के सेक्सन  342,366,376,376भाग 2, 506 और पाक्सो एक्ट की धारा 5/6 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया था और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अभियोजन की ओर से डीपीओ रामपाल सिंह ने पक्ष रखा

नर्स ने नदी में कूदकर की आत्महत्या

सतना बीमारी और आर्थिक तंगी से जूझ रही नर्स ने मंदाकिनी नदी में कूद कर आत्महत्या कर ली। नयागांव पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक केल्हौरा निवासी मनीषा रावत अपने 2 बच्चों के साथ जानकीकुंड में निजी अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। लेकिन टीबी की बीमारी के कारण दिन-प्रतिदिन हालत बिगड़ती जा रही थी। पति भी दिल्ली में रहकर काम करता था। मुश्किल हालातों से जूझ रही मनीषा की हिम्मत 25 जुलाई को जवाब दे गई। उसने सुसाइड नोट में बीमारी समेत तमाम परेशानियों के चलते आत्महत्या की बात लिखी और रात 8 बजे घर से निकल गई।

रात भर चली तलाश

काफी देर बाद मकान मालिक बाजार से लौटा तो मनीषा के बच्चे रोते मिले, जिनसे पूछताछ के बाद अंदर जाकर सुसाइड नोट देखा तो सकते में आ गया। तुरंत ही उसने विधायक और पुलिस को सूचित किया, लेकिन पता नहीं चला। शुक्रवार सुबह जानकीकुंड के पास ही महिला की तलाश नदी में मिली। तब परिजन को सूचना देकर शव को मरचुरी में रखवा दिया गया।
 

Created On :   27 July 2019 8:17 AM GMT

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