नाबालिग से दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास

life imprisonment of the accused of misconduct
नाबालिग से दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास
नाबालिग से दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क, टीकमगढ़। नाबालिग से दुराचार के मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश,लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के न्यायालय में की गई। विचारण उपरांत मामला सिद्ध पाते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अर्थदंड से भी दंडित किया है।

खेत में किया था मुंह काला
मामले की पैरवी कर रहे जिला अभियोजन अधिकारी आरसी चतुर्वेदी ने बताया कि 19 सितम्बर 2017 को पीडि़ता करीब 10 बजे सुबह परा बाले हार में भैंसों को देखते हुए पेड़ के पास बैठी हुई थी,इसी बीच आरोपी महेंद्र उर्फ नत्थू रैकवार निवासी ग्राम रमपुरा थाना बुडेरा वहां से निकला और पीडि़ता से उसके माता-पिता के बारे में पूंछने लगा। जब पीड़िता के माता-पिता के न होने की बात उसे पता चली तो वह पीडि़ता को उठाकर खेत पर बने मकान  के अंदर ले गया और यहां उसके साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया।

जान से मारने की दी थी धमकी
घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पीड़िता को इस बात के बारे में किसी से न बताने के लिए धमकाया गया। जब पीड़िता अपने घर पहुंची तो उसने सारी व्यथा से अपनी मां को अवगत कराया और परिजनों के साथ थाना बड़ागांव में एक शिकायती आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया और सोमवार को न्यायाधीश ने विचारण उपरांत फैसला सुनाते हुए आरोपी महेन्द्र रैकवार को धारा 450 आईपीसी में 5 साल के कारावास और 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके साथ ही धारा 354(ए)एवं 506 भाग 2 आईपीसी में आरोप सिद्ध पाए जाने पर अलग से एक- एक साल के कारावास से दंडित किया गया है। गौरतलब है कि न्यायालय द्वारा पीडि़ता को प्रतिकर दिलाए जाने के लिए पीडित प्रतिकर योजना के अंतर्गत अनुशंसा भी की गई है।

 

Created On :   29 Jan 2019 7:52 AM GMT

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