मानहानि मामले में राहुल गांधी पर 27 अक्टूबर को तय होंगे आरोप 

Maharashtra Court defers framing of charges on Rahul gandhi in Defamation case
मानहानि मामले में राहुल गांधी पर 27 अक्टूबर को तय होंगे आरोप 
मानहानि मामले में राहुल गांधी पर 27 अक्टूबर को तय होंगे आरोप 

डिजिटल डेस्क, ठाणे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के इस बयान पर कि "आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की है" केे खिलाफ चल रहे मानहानि के मुकदमे की सुनवाई टल गई है। महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 27 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। मजिस्ट्रेट तुषार वाजे इस मामले में आज आरोप तय करने वाले थे लेकिन कोर्ट में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पेश ना होने के कारण उन्होंने केस की सुनवाई टाल दी।

राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने बताया कि कोर्ट ने पेशी से छूट की उनकी अपील को स्वीकार किया है। अय्यर ने कोर्ट को बताया था कि संसद सत्र की कार्यवाही और छत्तीसगढ़ में एक मीटिंग के चलते राहुल गांधी आज पेश नहीं हो पाएंगे। 

गौरतलब है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष ने थाणे जिले के भिवंडी में एक रैली के दौरान कहा था कि संघ के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की है। लोकसभा चुनाव के दौरान 6 मार्च 2014 को दिए गए इस बयान पर संघ कार्यकर्ता राजेश कुंते ने मामला दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आपराधिक मुकदमे की सुनवाई में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। इसके बाद से इस मामले की सुनवाई भिवंडी कोर्ट में जारी है।

Created On :   28 July 2017 4:01 PM GMT

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