मराठा-मुस्लिम आरक्षण कृति समिति ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट

Maratha-Muslim Reservation Kruti Samiti  filed a caveat in  Supreme Court
मराठा-मुस्लिम आरक्षण कृति समिति ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट
मराठा-मुस्लिम आरक्षण कृति समिति ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मराठा-मुस्लिम आरक्षण कृति समिति ने मराठा समुदाय को एसईबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की है। कैविएट में समिति ने कहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के मराठाओं को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) श्रेणी के तहत मेडिकल में प्रवेश पर रोक लगाने से इंकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो शीर्ष अदालत मामले में एकतरफा रोक का आदेश न दें। कोई भी आदेश देने से पहले समिति का पक्ष सुना जाए।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार के मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ डॉ उदय गोविंदराज ढोपले और डॉ गिरीश ठाकुर देवनानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका के साथ दाखिल किए एक नोटिस ऑफ मोशन के जरिए याचिकाकर्ताओं ने मराठाओं को आरक्षण के लिए अलग से बनाई गई एसईबीसी श्रेणी के तहत मेडिकल में प्रवेश में आरक्षण न दिया जाए। ऐसा करना संविधान का उल्लंघन होगा। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई में नोटिस ऑफ मोशन को खारिज कर दिया था। इसे याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने पर समिति का पक्ष सुने बगैर एकतरफा फैसला न दे इसके लिए समिति के सचिव राजेन्द्र दाते ने बुधवार को यह कैविएट दायर किया है।

Created On :   24 April 2019 5:05 PM GMT

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