जाधव की मां-पत्नी से मुलाकात तभी संभव, जब पाक उनकी सुरक्षा की गारंटी दे : विदेश मंत्रालय

Ministry of External Affairs on Jadhavs meeting with his wife
जाधव की मां-पत्नी से मुलाकात तभी संभव, जब पाक उनकी सुरक्षा की गारंटी दे : विदेश मंत्रालय
जाधव की मां-पत्नी से मुलाकात तभी संभव, जब पाक उनकी सुरक्षा की गारंटी दे : विदेश मंत्रालय

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। दो सप्ताह पहले पाकिस्तान ने अपनी जेल में बंद इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर कुलभूषण जाधव को अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी। अब इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान पहले तो कुलभूषण जाधव की पत्नी के साथ-साथ उनकी मां को भी मिलने की अनुमति दे और साथ ही उनकी मां और पत्नी दोनों की सुरक्षा की ग्यारंटी दें, तभी उन्हें भेजा जा सकेगा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को कहा, "कुलभूषण जाधव की पत्नी अपनी सास के साथ पाकिस्तान जाना चाहती हैं। हम चाहते हैं कि पाक सरकार कुलभूषण जाधव की मां को भी अपने बेटे से मिलने की इजाजत दे। हम साथ ही यह भी चाहते हैं कि पाकिस्तान दोनों की सुरक्षा की गारंटी दे और इस दौरान उनसे किसी तरह का सवाल नहीं किया जाए, तभी यह मुलाकात संभव हो पाएगी।"

बता दें कि 11 नवंबर को पाकिस्तान की सरकार ने कुलभूषण की पत्नी को उनसे मिलने की इजाजत दी थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को इससे जुड़ा एक पत्र भेजा था। इसमें कहा गया था कि पाक सरकार ने मानवीय आधार पर कुलभूषण जाधव को पत्नी से मुलाकात की इजाजत दी है।

गौरतलब है कि पाकिस्तान जाधव को भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च और एनालिसिस विंग (रॉ) का एजेंट मानता है। जासूसी और आतंकी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने इस साल अप्रैल में जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। भारत इन सभी आरोपों को खारिज करता आया है। जाधव की फांसी के खिलाफ भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में अपील की थी। द हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने मई में भारत की अपील के बाद सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 22 जून को पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा गया था कि 46 साल के जाधव ने जनरल बाजवा के समक्ष दया याचिका दायर की है। कहा गया था कि सैन्य अदालत द्वारा अपनी अपील खारिज करने के बाद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी ने यह याचिका दायर की थी।

बता दें कि पाकिस्तान दावा करता आया है कि जाधव को पाकिस्तान में 3 मार्च, 2016 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया है, वे वहां अपने बिजनस के चलते गए थे।

Created On :   23 Nov 2017 1:28 PM GMT

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