विधायक बच्चू कडू समेत 3 को 6 माह की सजा

MLA Bachu Kadu and 3 other were sentenced to 6 months in jail
विधायक बच्चू कडू समेत 3 को 6 माह की सजा
विधायक बच्चू कडू समेत 3 को 6 माह की सजा

डिजिटल डेस्क, अमरावती। विधायक बच्चू कडू सहित 3 अन्य कार्यकर्ताओं को ट्रैफिक पुलिस से मारपीट करने के आरोप में 6 माह की सजा सुनाई गई। 7-7 हजार रुपए जुर्माना भरने के बाद बेल मिल गई। गौरतलब है कि परतवाड़ा डिपो के सामने यातायात पुलिस कर्मी के साथ गालीगलौच कर मारपीट करने के मामले में विधायक बच्चू कडू समेत अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ थाने में धारा 353, 332, 294 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले को अचलपुर न्यायालय में पेश करने के बाद बुधवार को अचलपुर प्रथम न्यायाधीश क्र. 3 के न्यायमूर्ती डी.बी. पतिंगे ने विधायक बच्चू कडू समेत तीन आरोपियों को 6 माह की सजा और 2 हजार रुपयों का जुर्माना सुनाया। वहीं प्रत्येक को 7-7 हजार रुपए का जुर्माना भरकर जमानत पर अपील करने की सहूलियत दी गयी। संबंधित आरोपियों ने 7-7 हजार रुपए भरने पर सभी को न्यायालय की ओर से जमानत देकर रिहा कर दिया गया।
ये है मामला
विगत 23 अप्रैल 2016 को शाम 6 बजे के दौरान परतवाड़ा डिपो के सामने यातायात पुलिस कर्मी इंद्रजीत चौधरी ड्यूटी पर थे, इस समय यातायात व्यवस्था को लेकर विधायक और यातायात कर्मी के बीच विवाद हुआ। इस दौरान विधायक बच्चू कडू ने कर्मियों के साथ गालीगलौच की। जबकि अंकुश जवंजाल, मंगेश देशमुख, धीरज निकम ने यातायात कर्मी के साथ हाथापाई पर उतर आए। मामला इतना बढ़ गया कि  घटनास्थल पर काफी भीड़ जमा हो गई और मामला पुलिस थाने तक जा पहुंचा। जिसके बाद यातायात कर्मी की शिकायत पर परतवाड़ा पुलिस ने बच्चू कडू समेत अन्य कार्यकर्ताओं पर अपराध दर्ज किया गया । इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश पतिंगे के न्यायालय में की गयी।  सुनवाई के दौरान विधायक बच्चू कडू समेत अन्य तीन आरोपी भी कोर्ट में मौजूद थे। न्यायालय में विधायक बच्चू कडू की ओर से एड. एम.आर. देशमुख और सरकार की ओर से एड. एस.आर. लोखंडे ने पैरवी की।

Created On :   17 Jan 2018 9:58 AM GMT

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