विधायक बच्चू कडू को कोर्ट से झटका, विधानसभा चुनाव के दौरान शपथपत्र में छिपाई संपत्ति

MLA Bachu Kadu  hided his Property while filling the nomination form
विधायक बच्चू कडू को कोर्ट से झटका, विधानसभा चुनाव के दौरान शपथपत्र में छिपाई संपत्ति
विधायक बच्चू कडू को कोर्ट से झटका, विधानसभा चुनाव के दौरान शपथपत्र में छिपाई संपत्ति

डिजिटल डेस्क,अचलपुर(अमरावती)। संपत्ति का विवरण छिपाने के मामले में अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू  की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। चांदुर बाजार न्यायालय ने मुंबई स्थित सम्पत्ति का विवरण चुनाव नामांकन पत्र में नहीं देने के मामले में बच्चू कडू के विनती याचिका को खारिज करते हुए आगामी सुनवाई में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार बच्चू कडू ने  2014  में हुए विधानसभा चुनाव में अपना नामांकन पर्चा दाखिल करते समय मुंबई स्थित अपनी संपत्ति की जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी थी। जिसकी शिकायत पार्षद गोपाल तिरमारे ने आसेगांव थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले में तत्कालीन पुलिस निरीक्षक अजय आखरे ने मामला चांदुर बाजार न्यायालय के समक्ष रखने के बाद विधायक कडू के खिलाफ दोषारोप पत्र दाखिल किया गया था। इस शिकायत में कोई भी तथ्य न होकर इस मामले में दोषमुक्त करने की मांग विधायक कडू ने करते हुए याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया। जिसके चलते विधायक बच्चू कडू की समस्या बढ़ती नजर आ रही है।

वर्ष 27   सितंबर 2014  को उपविभागीय अधिकारी के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल करते समय मुंबई स्थित राजयोग गृहनिर्माण सहकारी संस्था वर्सोवा स्थित अपने मालिकाना संपत्ति की जानकारी नहीं दी  गईथी। जिसकी शिकायत पार्षद गोपाल तिरमारे ने करते हुए जनप्रतिनिधि कानून 1951  धारा 125  अ के तहत 28  दिसंबर 2017  को मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में न्यायालय ने बच्चू कडू को उपस्थित रहने के आदेश दिए थे। किंतु बच्चू कडू ने अपना जवाब न्यायालय के पास दर्ज नहीं किया था।

चांदुर बाजार थाने में भी इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई थी। जिसके चलते यह मामला नियम के तहत न होने का हवाला देते हुए  खारिज करने की विनती आवेदन बच्चू कडू द्वारा चांदुर बाजार न्यायालय के समक्ष 12 जुलाई 2018  को पेश किया गया ।  मामले में न्यायालय ने बच्चू कडू की याचिका खारिज करते हुए आगामी सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की ओर से अधिवक्ता वानखड़े ने पैरवी की।

बढ़ी न्याय की अपेक्षा
न्यायालय द्वारा विधायक कडू की याचिका खारिज करने से मेरे द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई को ऊर्जा प्राप्त   hindi news, news in hindi, latest news, latest news in hindi, bhaskar news in hindi हुई है। वहीं इस मामले में न्याय मिलने की अपेक्षा बढ़ गई है।  (गोपाल तिरमारे, पार्षद एवं शिकायतकर्ता )

Created On :   3 Oct 2018 6:15 AM GMT

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