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बिना कानूनी आधार के बन रहे हैं ''मंत्री''
दैनिक भास्कर न्यूज़ डेस्क, भोपाल. एमपी सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक RTI का जवाब देते हुए कहा कि राज्य में मंत्री का दर्जा देने का अधिकार एमपी सरकार और राज्य विधानसभा के पास कोई संवैधानिक और कानूनी आधार नहीं है. विभाग ने यह जानकारी RTI कार्यकर्ता अजय दुबे की RTI के तहत दी है.
इसमें मुख्य रूप से निगम, मंडल और ज़िला पंचायत अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा दिया गया है. बावजूद इसके प्रदेश में क़रीब 250 लोगों को कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा एमपी सरकार की तरफ से दिया गया है.
RTI कार्यकर्ता अजय दुबे ने इस सम्बन्ध में एमपी के राज्यपाल को पत्र लिखकर एमपी सरकार के समस्त मंत्री दर्जा प्रदान करने वाले आदेशों को तत्काल वापस लेने का अनुरोध किया है. साथ ही अजय दुबे ने कहा कि अगर इस सम्बन्ध में राज्यपाल की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो वह इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.
Created On :   23 Jun 2017 6:24 AM GMT