मुस्लिम पंचायत ने तीन तलाक देने वाले पति पर लगाया 75000 रुपए जुर्माना

Muslim Man fined Rs 75,000 for divorcing his wife by triple talaq
मुस्लिम पंचायत ने तीन तलाक देने वाले पति पर लगाया 75000 रुपए जुर्माना
मुस्लिम पंचायत ने तीन तलाक देने वाले पति पर लगाया 75000 रुपए जुर्माना

डिजिटल डेस्क, संभल। मुस्लिम समाज की एक सामुदायिक पंचायत ने मदाला गांव में तीन तलाक से अपनी पत्नी को तलाक देने के चलते एक व्यक्ति पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। पंचायत ने पति हुसैन को 14000 रुपए 'मेहर' की रकम और महिला को हुई असुविधा के लिए 5000 रुपए नगद देने का भी निर्देश दिया।

मुसलमानों के तुर्क समुदाय ने इस पंचायत का आयोजन किया था, जिसमें रमज़ान के दौरान अपनी पत्नी बेगम शमीन (27) को तलाक देने के लिए मोहम्मद हुसैन (30) को जुर्माना लगाया गया। तुर्क समुदाय पंचायत के समन्वयक शाहिद हुसैन ने कहा कि उनका समुदाय तीन तलाक की गलत प्रथा को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि उनका समाज पुरुषों से कहता आया है कि महिलाओं का अनादर न करें और उन्हें पुरुषों के समान मानें। तुर्क एक मुस्लिम समुदाय है, जो ज्यादातर उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश के तराई क्षेत्र में रहते हैं।

Created On :   3 July 2017 7:23 PM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story