सोलापुर यूनिवर्सिटी नाम बदलाव का मामला- हाईकोर्ट ने स्थिति को यथावत रखने का दिया निर्देश

Name changed of Solapur University- HC directs to keep status
सोलापुर यूनिवर्सिटी नाम बदलाव का मामला- हाईकोर्ट ने स्थिति को यथावत रखने का दिया निर्देश
सोलापुर यूनिवर्सिटी नाम बदलाव का मामला- हाईकोर्ट ने स्थिति को यथावत रखने का दिया निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने सोलापुर यूनिवर्सिटी के नाम से जुडे मामले में सरकार को स्थिति को यथावत रखने को कहा है। सरकार ने पिछले दिनों एक घोषणा के तहत कहा था कि अब सोलापुर यूनिवर्सिटी को पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर सोलापुर विद्यापीठ के रुप में जाना जाएगा और 31 मई को अहिल्यादेवी होलेकर की जयंती के मौके पर उत्सव का आयोजन किया जाएगा, लेकिन अदालत के इस आदेश ने सरकार के आयोजन के मंसूबे पर पानी फेर दिया है।

गौरतलब है कि धनगर समाज ने मांग कि थी की सोलापुर यूनिवर्सिटी को अहिल्यादेवी होलकर का नाम दिया जाए, जबकि लिंगायत समाज ने युनिवर्सिटी को सिध्देश्वर का नाम देने की मांग की थी। किंतु युनिवर्सिटी के प्रबंधन परिषद ने 19 दिसंबर 2017 को यूनिवर्सिटी को अहिल्यादेवी का नाम देने का निर्णय किया। जिसके खिलाफ शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संगठन ने सोलापुर यूनिवर्सिटी के नाम में बदलाव किए जाने के विरोध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।

इस बीच 19 मई को राज्य के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने युनिवर्सिटी के नाम विस्तार की घोषणा की थी जिसके अंतर्गत कहा गया था कि सोलापुर युनिवर्सिटी को अब पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर सोलापुर विद्यापीठ के रुप में जाना जाएगा। शुक्रवार को अवकाश न्यायमूर्ति एसजे काथावाला की बेंच को इसकी जानकारी दी गई। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने सरकार को स्थिति को यथावत रखने को कहा और मामले की सुनवाई 5 जून तक के लिए स्थगित कर दी। 

Created On :   25 May 2018 2:42 PM GMT

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