नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 5 नेताओं को समन जारी, राज्यमंत्री की बेटी पर कहे थे अपशब्द
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत कई अन्य अभियुक्तों को कोर्ट ने समन जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले के सहअभियुक्त व बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर, मेवालाल गौतम, नौशाद अली व अतर सिंह राव को समन जारी करते हुए 8 फरवरी को तलब किया है। दरअसल, यूपी सरकार की राज्यमंत्री स्वाती सिंह की बेटी के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में लखनऊ की विशेष पॉक्सो अदालत ने समन जारी किया। इस मामले में गुरुवार को सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने अभियुक्तों पर आईपीसी की धारा 304, 506, 509, 153ए, 34, 149 व पॉक्सो एक्ट की धारा 11 (1) का आरोप लगाया गया है।
जज अविनाश सक्सेना ने की सुनवाई
इस मामले में अन्य अभियुक्तों में बीएसपी सुप्रीमो मायावती, प्रदीप सिंह, ओपी सिंह, उषा चौधरी और जन्नत जहां के खिलाफ विवेचना अभी जारी है। वहीं अन्य अभियुक्तों में बीएसपी सुप्रीमो मायावती, प्रदीप सिंह, ओपी सिंह, उषा चौधरी और जन्नत जहां के खिलाफ विवेचना अभी जारी है। इस आरोप पत्र में दयाशंकर सिंह की पत्नी व राज्य मंत्री स्वाती सिंह और उनकी मां तेतरी देवी सहित नौ गवाहों के नाम दर्ज हैं। पॉक्सो एक्ट के जज अविनाश सक्सेना ने पुलिस की आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए सुनवाई की है।
बता दें, कि 20 जुलाई 2016 को बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तुलना कथित रूप से वेश्या से की थी। इसी टिप्पणी के विरोध में 21 जुलाई को लखनऊ के हजरतगंज में बीएसपी ने प्रदर्शन भी किया था। इस दौरान दयाशंकर सिंह की मां, पत्नी और उनकी नाबालिग बेटी के प्रति अभद्र टिप्पणियां की गई थीं। जिसके बाद दयाशंकर सिंह की मां तेतरा देवी ने 22 जुलाई 2016 को इस मामले के संबंध में हजरतगंज कोतवाली में मामला दर्ज कराया था।
नेताओं की मुश्किलें बढ़नी तय
सरकार ने सभी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है, लिहाजा, अब इन नेताओं की मुश्किलें बढ़नी तय है। राज्यमंत्री स्वाति सिंह ने बेटी के लिए किए गए अपशब्दों पर आपत्ति जताते हुए राज्यपाल से मिल कर बसपाइयों के अपशब्दों की सीडी सौंपी थी। सीडी के विश्लेषण किए जाने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने सभी के खिलाफ समन जारी किया।
क्या है पॉक्सो एक्ट?
पॉक्सो शब्द अंग्रेजी से आता है। इसका मतलब है "प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट" है।
पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध व छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई होती है।
एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है।
Created On :   13 Jan 2018 3:29 AM GMT