UP के मदरसों को HC से झटका, अब गाना होगा राष्ट्र गान

National anthem is mandatory in madrasas :  Allahabad high court
UP के मदरसों को HC से झटका, अब गाना होगा राष्ट्र गान
UP के मदरसों को HC से झटका, अब गाना होगा राष्ट्र गान

डिजिटल डेस्क, इलाहाबाद। यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किए जाने के आदेश को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी, जिसे ठुकराते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी मदरसों में अनिवार्य रूप से तिरंगा फहराया जाए और राष्ट्रगान गाया जाए। हाईकोर्ट ने बुधवार को यह आदेश देते हुए यह भी कहा है कि हम सभी को अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे और राष्ट्रगान "जन गण मन" का सम्मान करना चाहिए। कोर्ट के अनुसार किसी भी जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भारत के सभी नागरिकों को संवैधानिक कर्तव्यों में भेदभाव नहीं करना चाहिए।

यूपी सरकार द्वारा राष्ट्रगान अनिवार्य किए जाने के विरोध में यह याचिका अलाउल मुस्तफा नाम के व्यक्ति ने दायर की थी। इस याचिका को ठुकराते हुए हाईकोर्ट चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खण्ड पीठ ने मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाना अनिवार्य कर दिया।

बता दें कि उत्तरप्रदेश के सभी मदरसों को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ने एक आदेश जारी किया था, जिसके अनुसार 15 अगस्त को सभी मदरसों मे राष्ट्र ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाना अनिवार्य किया गया था। साथ ही इस समारोह की वीडियोग्राफी करने का आदेश भी दिया गया था। यूपी सरकार के इसी फैसले को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की गई थी।

Created On :   4 Oct 2017 1:44 PM GMT

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