NGT का आदेश दिल्ली-NCR में नहीं चलेंगी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां

NGT Refuses To Lift Ban On 10-Year-Old Diesel Vehicles In Delhi-NCR
NGT का आदेश दिल्ली-NCR में नहीं चलेंगी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां
NGT का आदेश दिल्ली-NCR में नहीं चलेंगी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली में गुरूवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केन्द्र सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर लगे बैन को हटाने से मना कर दिया है। आपकों बता दे कि एनजीटी ने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध के उसके आदेश में बदलाव की मांग करने वाली केन्द्र की याचिका को खारिज कर दिया है और साथ ही कहा कि एक डीजल वाहन 24 पेट्रोल वाहनों और 40 सीएनजी वाहनों के बराबर प्रदूषण फैलाता है।

एनजीटी ने अपने पुराने आदेश में कहा था कि 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों के रजीस्ट्रेशन जल्द से जल्द रद्द हों। पहले 15 साल पुराने डीजल वाहनों को डी-रजिस्टर करना शुरू करें फिर बाद में 14,13,12,11 और फिर 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजीस्ट्रेशन रद्द कर दें। साथ ही एनजीटी ने कहा कि सभी निरस्त किए जाने वाले वाहनों को दिल्ली से बाहर के लिए एनओसी दें।

इतना ही नहीं एनजीटी ने कहा था कि 15 साल पुराने डीजल ट्रक जो कि भारत मानक 1 और 2 में शामिल हैं। उन्हें एनओसी न दी जाए और इन वाहनों को तत्काल स्क्रैप कर दिया जाए। अपने आदेश में उसने यह भी कहा कि भारी वाहन जिन्हें नेशनल परमिट हासिल है वे दिल्ली-एनसीआर में नहीं आने चाहिए। और प्रेशर हॉर्न और साइलेंसर हटाने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाने को कहा था।

Created On :   14 Sep 2017 8:54 AM GMT

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