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विकास प्राधिकरण की सीमा में बनाया मकान तो चुकानी होगी मोटी रकम
डिजिटल डेस्क,नागपुर। NMRDA नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण की सीमा में मकान बनाने वालों को अब डेवलपमेंट शुल्क के रूप में मोटी रकम चुकानी होगी। यह शुल्क 4 गुना तक हो सकता है। NMRDA की सीमा में जिले की 317 ग्राम पंचयातें व 714 गांव आ रहे हैं। गांव के गावठाण को छोड़कर यहां की प्लानिंग व डेवलपमेंट अथारिटी NMRDA होगी और इसके दायरे में 3 से 4 लाख लोग आ रहे हैं। इन्हें अपने मकान नियमित करने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लोगों ने जो प्लाट 50 हजार व 1 लाख में लिए हैं, उसे नियमित करने के लिए 4 गुना तक शुल्क भरना पड़ सकता है। इसे लेकर जिले के जनप्रतिनिधि भी खुद को असहज महसूस कर रहे हैं।
NMRDA शहर से 25 किमी तक विकास कार्य करेगा। 714 गांवों में (गावठाण छोड़कर) विकास कार्य होंगे। ग्राम पंचायत के गावठाण की हद बहुत छोटी होती है। परिवार बढ़ने के साथ ही गांवों में जो खुली जगह थी, वहां पर ग्रामवासियों ने निर्माणकार्य कर लिए हैं। यह स्थिति हर गांव में है। गावठाण के दायरे में जितने मकान नहीं, उससे कई गुना ज्यादा मकान ग्राम पंचायत की हद में आने वाली खुली जगह पर बन गए हैं। अब इन्हें ए NMRDA की नियमावली के तहत नियमित होना पड़ेगा। जिस समय यहां प्लाट खरीदे गए, उस वक्त मुश्किल से इसकी कीमत 50 हजार से 1 लाख रुपए के बीच थी। मकान भी तैयार हो गए हैं। अब इन्हें प्रीमियम, विकास शुल्क व कंपाउंडिंग चार्ज भरना पड़ेगा। यह लाखों में होगा। सिर्फ विकास शुल्क ही 85 व 105 रुपए प्रति फीट के हिसाब से भरना पड़ेगा। ग्रामीण में 1500 से लेकर 3 हजार फीट के प्लाट होते हैं। ऐसे में विकास शुल्क भरते समय ग्रामवासियों को पसीने छूट सकते हैं।
जनप्रतिनिधि सांसत में
जिला परिषद सदस्यों के साथ ही विधायक भी इस बात को लेकर गंभीर हैं। आगामी जिला परिषद चुनाव में नुकसान होने का खतरा जिला परिषद सदस्यों को सता रहा है। इसी तरह NMRDA की नियमावली पर गौर करें तो जिला परिषद सदस्य भी कई जगह खुद के दम पर विकास कार्य नहीं कर सकेंगे। जिस तरह शहर में पार्षद नासुप्र की दुहाई देकर ले-आउट में पक्की सड़क नहीं बना सकता, वही हाल जिप सदस्यों के साथ हो सकता है। इस बीच पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने स्पष्ट किया कि मेट्रो प्लान गावठाण में लागू नहीं होता, उन्हें एनएमआरडीए के पास आने की जरूरत नहीं है। ग्राम पंचायत से ही अनुमति मिलना जारी रहेगा। गावठाण से 750 व 1000 मीटर की सीमा से बाहर के निर्माणकार्य को शुल्क भरकर नियमित करने के अवसर का लाभ लेने का आह्वान उन्होंने किया।
Created On :   15 Jan 2018 7:26 AM GMT