कमला मिल कम्पाउंड अवैध निर्माण मामले में हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं

No relief from High Court in Kamla Mill compound illegal construction case
कमला मिल कम्पाउंड अवैध निर्माण मामले में हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं
कमला मिल कम्पाउंड अवैध निर्माण मामले में हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कमला मिल कम्पाउंड परिसर में स्थित गो कारटिंग ट्रैक होटल और एक रेस्टोरेंट-बार में कथित अवैध निर्माण को गिराने के लिए मुंबई मनपा की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। रेस्टोरेंट को चलाने वाली स्मैस इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने मनपा की ओर से अवैध निर्माण के संबंध में जारी नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका के मुताबिक जिन होटलों के अवैध निर्माण को गिराने को लेकर नोटिस जारी किया गया था, वो कमला मिल कंपाउंड में स्थित ट्रेड व्यू नाम की इमारत की चौथी मंजिल पर स्थित है। 

याचिका पर हुई सुनवाई

अवकाश न्यायमूर्ति संदीप शिंदे के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एस यू कामदार ने कहा कि मनपा की मंजूरी के बाद रेस्टोरेंट और बार में अस्थायी शेड बनाया गया है। यह शेड मनपा की ओर से मंजूर किए गए प्लान के मुताबिक बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यदि होटल के भीतर कुछ भी मनपा के मंजूर प्लान के अतिरिक्त होगा तो वे उसे हटाने को तैयार है। याचिका में उल्लेखित तथ्यों पर गौर करने के बाद कहा कि क्या याचिकाकर्ता के पास अस्थायी शेड को लेकर मनपा कानून की धारा 342 के तहत जरुरी अनुमति है। 

अनुमति को कोर्ट के सामने नहीं पेश कर पाए याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ता इस धारा के तहत मिली अनुमति को न्यायमूर्ति के सामने नहीं पेश कर पाए। इस पर न्यायमूर्ति ने कहा कि मनपा के अधिकारी ट्रेड व्यू इमारत का दौरा करे जहां पर याचिकाकर्ता के रेस्टोरेंट है। यदि वहां पर मनपा के मंजूर प्लान के अतिरिक्त निर्माण दिखता है तो वे उसे वहां से हटाए। मनपा की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल साखरे ने कहा कि जिस रेस्टोरेंट व बार के पास अनुमति नहीं है उनके खिलाफ हमने कार्रवाई शुुरु की है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने मनपा की ओर से शुरु तोड़क कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।

Created On :   2 Jan 2018 12:49 PM GMT

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