जल्द कराएं आधार को पैन से लिंक, वरना हो सकती हैं ये परेशानियां

Not linked Aadhaar and PAN yet Deadline is just 2 days away keep it fast
जल्द कराएं आधार को पैन से लिंक, वरना हो सकती हैं ये परेशानियां
जल्द कराएं आधार को पैन से लिंक, वरना हो सकती हैं ये परेशानियां

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। "आधार" आज जीवन के लिए आधार बन गया है। हर जगह आज "आधार" को जरूरी बना दिया गया है। गौरतलब है कि यूआईडीएआई (UIDAI) ने साफ कहा है कि टैक्स भरने वालों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। इसके लिए अंतिम तारीख 31 अगस्त दी गई है। जिन्होंने अभी तक लिंक नहीं कराया है, उनके लिए महज 2 दिन ही बचे हुए हैं।
UIDAI के सीईओ अजय भूषण पांडे का कहना है कि पिछले सप्ताह आए सुप्रीम कोर्ट के निजता पर फैसले में आधार कार्ड पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ऐसे में पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक कराने पर कोई रोक नहीं लगी है। तो तय सीमा के अंदर सभी लोग अपना आधार लिंक करा लें।
साथ ही पांडे का यह भी कहना था कि आयकर नियम में पैन और आधार कार्ड के बीच लिंक कराना जरूरी कर दिया गया है। अब महज दो दिन ही बचे हैं। इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

पैन-आधार नहीं कराया लिंक तो होंगे बड़े नुकसान 

1. पैन कार्ड को आधार कार्ड से यदि लिंक नहीं कराया गया तो पैन कार्ड कैंसिल हो सकता है। इसके बाद आपको दोबारा पैन कार्ड बनाने के लिए चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। 

2. पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया गया तो पैन कार्ड से आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे। यदि करते हैं तो अमान्य हो जाएगा।

3. महीने के अंत में कर्मचारी अपनी सैलरी का काफी इंतजार करते हैं। लेकिन यदि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो तीन दिन बाद सैलरी रुक सकती है। सैलरी के लिए पैन कार्ड जरूरी होने की वजह से सैलरी रुक सकती है। 

Created On :   30 Aug 2017 3:28 AM GMT

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